जयपुर. पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार जैन को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं.
पढ़ें- होमगार्ड भर्ती परीक्षा : आवेदन 7 अप्रैल से होंगे शुरू, 2500 पदों पर होनी है भर्ती
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 13 वर्षीय पीड़िता की बुआ का बेटा है. वह पीड़िता को काम सिखाने के नाम पर अपने घर लाया था, जहां अभियुक्त ने 28 मई 2018 की रात उसके साथ छेड़छाड़ की. इस पर पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी. परिजनों की रिपोर्ट पर श्यामनगर थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.