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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 3 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

जयपुर की खबर, jaipur news
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 3 साल की सजा
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Published : Mar 6, 2020, 8:26 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार जैन को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 13 वर्षीय पीड़िता की बुआ का बेटा है. वह पीड़िता को काम सिखाने के नाम पर अपने घर लाया था, जहां अभियुक्त ने 28 मई 2018 की रात उसके साथ छेड़छाड़ की. इस पर पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी. परिजनों की रिपोर्ट पर श्यामनगर थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार जैन को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 13 वर्षीय पीड़िता की बुआ का बेटा है. वह पीड़िता को काम सिखाने के नाम पर अपने घर लाया था, जहां अभियुक्त ने 28 मई 2018 की रात उसके साथ छेड़छाड़ की. इस पर पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी. परिजनों की रिपोर्ट पर श्यामनगर थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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