ETV Bharat / city

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 3 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना - श्यामनगर थाना पुलिस

पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

जयपुर की खबर, jaipur news
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 3 साल की सजा
author img

By

Published : Mar 6, 2020, 8:26 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार जैन को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं.

पढ़ें- होमगार्ड भर्ती परीक्षा : आवेदन 7 अप्रैल से होंगे शुरू, 2500 पदों पर होनी है भर्ती

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 13 वर्षीय पीड़िता की बुआ का बेटा है. वह पीड़िता को काम सिखाने के नाम पर अपने घर लाया था, जहां अभियुक्त ने 28 मई 2018 की रात उसके साथ छेड़छाड़ की. इस पर पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी. परिजनों की रिपोर्ट पर श्यामनगर थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार जैन को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं.

पढ़ें- होमगार्ड भर्ती परीक्षा : आवेदन 7 अप्रैल से होंगे शुरू, 2500 पदों पर होनी है भर्ती

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 13 वर्षीय पीड़िता की बुआ का बेटा है. वह पीड़िता को काम सिखाने के नाम पर अपने घर लाया था, जहां अभियुक्त ने 28 मई 2018 की रात उसके साथ छेड़छाड़ की. इस पर पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी. परिजनों की रिपोर्ट पर श्यामनगर थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.