जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती-2018 में चयनित गर्भवती अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट के बाद में नहीं लेने पर केन्द्रीय रेल सचिव, भर्ती बोर्ड चेयरमैन और आरपीएफ आईजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
पढ़ेंः महात्मा गांधी अगर आज जिंदा होते तो संघ के सदस्य होते : वासुदेव देवनानी
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रियंका मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में भाग लेकर पहले सीबीटी टेस्ट और बाद में कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन फिजिकल टेस्ट की तारीख तय नहीं होने से पहले वे गर्भवती हो गई.
पढ़ेंः सलमान खान ने वन्यजीव संरक्षण का कार्य किया, अवार्ड मिलना चाहिए: कांग्रेस विधायक भरत सिंह
वहीं, कमेटी ने याचिकाकर्ताओं को गत अप्रैल माह में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया. इस पर याचिकाकर्ताओं ने गर्भपात का खतरा बता कर बाद में फिजिकल लेने की गुहार की, लेकिन कमेटी ने बाद में फिजिकल लेने से मना कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.