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RPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित गर्भवती अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट बाद में क्यों नहीं: हाईकोर्ट

भर्ती परीक्षा पास करने के बाद गर्भवती हुई महिला अभ्यर्थी की एक याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. गर्भपात के खतरे को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

RPF Constable Recruitment Exam 2018, RPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018
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Published : Oct 5, 2019, 8:44 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती-2018 में चयनित गर्भवती अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट के बाद में नहीं लेने पर केन्द्रीय रेल सचिव, भर्ती बोर्ड चेयरमैन और आरपीएफ आईजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रियंका मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में भाग लेकर पहले सीबीटी टेस्ट और बाद में कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन फिजिकल टेस्ट की तारीख तय नहीं होने से पहले वे गर्भवती हो गई.

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वहीं, कमेटी ने याचिकाकर्ताओं को गत अप्रैल माह में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया. इस पर याचिकाकर्ताओं ने गर्भपात का खतरा बता कर बाद में फिजिकल लेने की गुहार की, लेकिन कमेटी ने बाद में फिजिकल लेने से मना कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती-2018 में चयनित गर्भवती अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट के बाद में नहीं लेने पर केन्द्रीय रेल सचिव, भर्ती बोर्ड चेयरमैन और आरपीएफ आईजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रियंका मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में भाग लेकर पहले सीबीटी टेस्ट और बाद में कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन फिजिकल टेस्ट की तारीख तय नहीं होने से पहले वे गर्भवती हो गई.

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वहीं, कमेटी ने याचिकाकर्ताओं को गत अप्रैल माह में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया. इस पर याचिकाकर्ताओं ने गर्भपात का खतरा बता कर बाद में फिजिकल लेने की गुहार की, लेकिन कमेटी ने बाद में फिजिकल लेने से मना कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएफ में कॉन्सटेबल भर्ती-2018 में चयनीत गर्भवती अभ्यर्थियों का फिजिकल टैक्ट बाद में नहीं लेने पर केन्द्रीय रेल सचिव, भर्ती बोर्ड चैयरमेन और आरपीएफ आईजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रियंका मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में भाग लेकर पहले सीबीटी टेस्ट और बाद में कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन फिजिकल टेस्ट की तारीख तय नहीं होने से पहले वे गर्भवती हो गई। वहीं कमेटी ने याचिकाकर्ताओं को गत अप्रैल माह में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने गर्भपात का खतरा बताकर बाद में फिजिकल लेने की गुहार की, लेकिन कमेटी ने बाद में फिजिकल लेने से मना कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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