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विधायक खरीद-फरोख्त मामले में SOG ने राजद्रोह से जुड़ी तीनों FIR ली वापस

विधायक खरीद-फरोख्त मामले में एसओजी ने राजद्रोह से जुड़ी तीनों FIR वापस ले ली है. इसके बाद अब प्रकरण की पत्रावली को एसीबी कोर्ट में भेजा जाएगा.

MLA horse trading case,  SOG withdraws all three FIRs
विधायक खरीद-फरोख्त मामला
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Published : Aug 4, 2020, 2:50 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में ऑडियो टेप से जुड़े प्रकरण में बैकफुट पर आ गई है. सरकार ने मामले को अब राजद्रोह का ना मानकर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मान लिया है.

राज्य सरकार की ओर से मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि मामले में किए गए अनुसंधान के तहत SOG में दर्ज तीनों FIR संख्या 47, 48 और 49 में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 a के तहत राजद्रोह का मामला बनना साबित नहीं हो रहा है. प्रकरण में आरोपियों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनना साबित है. ऐसे में प्रकरण की पत्रावली को एसीबी कोर्ट में भेजा जाए.

पढ़ें- Exclusive : पायलट और बागी विधायकों के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं : भंवर सिंह भाटी

गौरतलब है कि एसओजी ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर अशोक सिंह, भरत मालानी और संजय जैन को गिरफ्तार किया था. वहीं विधायक भंवरलाल के लिए एसओजी ने कई जगह दबिश दी है.

जयपुर. राज्य सरकार विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में ऑडियो टेप से जुड़े प्रकरण में बैकफुट पर आ गई है. सरकार ने मामले को अब राजद्रोह का ना मानकर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मान लिया है.

राज्य सरकार की ओर से मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि मामले में किए गए अनुसंधान के तहत SOG में दर्ज तीनों FIR संख्या 47, 48 और 49 में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 a के तहत राजद्रोह का मामला बनना साबित नहीं हो रहा है. प्रकरण में आरोपियों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनना साबित है. ऐसे में प्रकरण की पत्रावली को एसीबी कोर्ट में भेजा जाए.

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गौरतलब है कि एसओजी ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर अशोक सिंह, भरत मालानी और संजय जैन को गिरफ्तार किया था. वहीं विधायक भंवरलाल के लिए एसओजी ने कई जगह दबिश दी है.

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