जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने वन संरक्षक, जोधपुर में वनपाल के पद पर तैनात याचिकाकर्ता के तबादला आदेश में राज्य हित (Highcourt stay on transfer order) का उल्लेख नहीं करने पर तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश घेवरलाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त भी किया जा चुका है तो वह अपने पुराने पद का पुनः कार्यभार ग्रहण करे. याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वन संरक्षक जोधपुर रेंज में वनपाल के पद पर तैनात है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर ने उसका तबादला गत 2 जुलाई को वन्यजीव, जोधपुर में कर दिया.
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याचिका में कहा गया कि तबादला आदेश में याचिकाकर्ता की रेंज परिवर्तित की गई है. इसके अलावा तबादला आदेश स्थानान्तरण का कारण न तो प्रशासनिक बनाया गया है और न ही इसे राज्य हित में जारी करना बताया गया है. ऐसे में बिना प्रशासनिक हित या बिना राज्य हित के याचिकाकर्ता के किए गए तबादला आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को पुनः पुराने पद का कार्य ग्रहण करने को कहा है.