ETV Bharat / city

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं?

राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2018 में भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं देने पर राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद खाली रखने को कहा है.

author img

By

Published : Nov 13, 2020, 7:34 PM IST

rajasthan news,  jaipur news
राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2018 में भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं देने पर राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद खाली रखने को कहा है.

पढ़ें: कबड्डी एसोसिएशन के खिलाफ जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर रोक

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश नाथूलाल व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती परीक्षा में भाग लिया था. मेरिट में आने पर उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी हो गया, लेकिन उन्हें ऊपरी आयु सीमा पार करने का हवाला देते हुए नियुक्ति से इनकार कर दिया.

याचिका में कहा गया कि नियमानुसार यदि तीन साल से भर्ती नहीं हुई है तो अभ्यर्थियों को तीन साल की छूट देने का प्रावधान है. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ताओं को आयु सीमा में छूट नहीं दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए पद खाली रखने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2018 में भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं देने पर राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए पद खाली रखने को कहा है.

पढ़ें: कबड्डी एसोसिएशन के खिलाफ जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर रोक

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश नाथूलाल व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती परीक्षा में भाग लिया था. मेरिट में आने पर उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी हो गया, लेकिन उन्हें ऊपरी आयु सीमा पार करने का हवाला देते हुए नियुक्ति से इनकार कर दिया.

याचिका में कहा गया कि नियमानुसार यदि तीन साल से भर्ती नहीं हुई है तो अभ्यर्थियों को तीन साल की छूट देने का प्रावधान है. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ताओं को आयु सीमा में छूट नहीं दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए पद खाली रखने को कहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.