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लॉकडाउन के दौरान पशु पक्षियों के लिए क्या व्यवस्था की : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पशुपालन विभाग और नगर निगम को नोटिस जारी कर पूछा है कि लॉकडाउन के दौरान पशु-पक्षियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है. अदालत ने 7 अप्रैल तक इसका जवाब देने को कहा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग और नगर निगम को नोटिस जारी किया
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Published : Mar 31, 2020, 7:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग और नगर निगम को नोटिस जारी कर 7 अप्रैल तक बताने को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पशु पक्षियों के भोजन और पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है. न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आदेश रमन गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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जनहित याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते सड़कों पर आम लोगों का निकलना बंद हो गया है. जिसके चलते सड़क पर रहने वाले पशु और पक्षियों को भोजन पानी मिलना मुश्किल हो गया है.

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राज्य सरकार व नगर निगम लोगों के लिए शेल्टर सहित खाने-पीने आदि की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं. इसके अलावा आमजन भी जरूरतमंद लोगों का ख्याल रख रहे हैं. जबकि इन पशु पक्षियों को राहत देने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके चलते भोजन पानी के अभाव में पशु पक्षियों पर एक-एक दिन भारी पड़ रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग और नगर निगम को नोटिस जारी कर 7 अप्रैल तक बताने को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पशु पक्षियों के भोजन और पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है. न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आदेश रमन गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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जनहित याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते सड़कों पर आम लोगों का निकलना बंद हो गया है. जिसके चलते सड़क पर रहने वाले पशु और पक्षियों को भोजन पानी मिलना मुश्किल हो गया है.

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राज्य सरकार व नगर निगम लोगों के लिए शेल्टर सहित खाने-पीने आदि की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं. इसके अलावा आमजन भी जरूरतमंद लोगों का ख्याल रख रहे हैं. जबकि इन पशु पक्षियों को राहत देने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके चलते भोजन पानी के अभाव में पशु पक्षियों पर एक-एक दिन भारी पड़ रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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