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राजस्थान हाई कोर्टः विधायक मदन दिलावर की गिरफ्तार पर रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ रामगंजमंडी और झालरापाटन थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

विधायक मदन दिलावर, MLA Madan Dilawar
विधायक मदन दिलावर की गिरफ्तार पर रोक
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Published : Sep 15, 2021, 6:59 PM IST

Updated : Sep 15, 2021, 9:45 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ रामगंजमंडी और झालरापाटन थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

पढ़ेंः सदन में हंगामा: दिलावर ने कहा- मेवात क्षेत्र बन गया मिनी पाकिस्तान, ब्रज क्षेत्र को एक समुदाय से विहीन बनाने का चल रहा काम

इसके साथ ही अदालत ने दोनों प्रकरणों की स्टेटस रिपोर्ट और केस डायरी को चार सप्ताह बाद पेश करने को कहा है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश मदन दिलावर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने मदन दिलावर को कहा है कि वे अनुसंधान अधिकारी के बुलाने पर उनके समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग करें.

याचिकाओं में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ झालावाड़ के झालरापाटन थाने में गत दिनों आईपीसी की धारा 153ए, 295ए और रामगंजमंडी थाने में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम की धारा पांच के तहत मामला दर्ज हुआ था. याचिकाकर्ता जनप्रतिनिधि हैं और उसने एफआईआर में दर्शाए अपराध नहीं किए हैं.

पढ़ें- 'अपने' ही विधायक ने लगाया Honey Trap का आरोप, पूछा सवाल तो मंत्री खाचरियावास बोले- No Comments!

राजनीतिक द्वेषता के चलते समान तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए हैं. इसके अलावा याचिकाकर्ता नियमित रूप से विधानसभा की बैठकों और सार्वजनिक जीवन में लोगों से मिल रहा है. वह जांच में भी पूरी तरह सहयोग करने का तैयार है. ऐसे में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए.

वहीं, सरकारी वकील की ओर से स्टेटस रिपोर्ट और केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दिलावर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ रामगंजमंडी और झालरापाटन थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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इसके साथ ही अदालत ने दोनों प्रकरणों की स्टेटस रिपोर्ट और केस डायरी को चार सप्ताह बाद पेश करने को कहा है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश मदन दिलावर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने मदन दिलावर को कहा है कि वे अनुसंधान अधिकारी के बुलाने पर उनके समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग करें.

याचिकाओं में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ झालावाड़ के झालरापाटन थाने में गत दिनों आईपीसी की धारा 153ए, 295ए और रामगंजमंडी थाने में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम की धारा पांच के तहत मामला दर्ज हुआ था. याचिकाकर्ता जनप्रतिनिधि हैं और उसने एफआईआर में दर्शाए अपराध नहीं किए हैं.

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राजनीतिक द्वेषता के चलते समान तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए हैं. इसके अलावा याचिकाकर्ता नियमित रूप से विधानसभा की बैठकों और सार्वजनिक जीवन में लोगों से मिल रहा है. वह जांच में भी पूरी तरह सहयोग करने का तैयार है. ऐसे में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए.

वहीं, सरकारी वकील की ओर से स्टेटस रिपोर्ट और केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दिलावर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

Last Updated : Sep 15, 2021, 9:45 PM IST
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