जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने यूटीबी आधार पर नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुए याचिकाकर्ताओं को तय पारिश्रमिक नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, वित्त सचिव, अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक और जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश राहुल यादव व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2015 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज में यूटीबी आधार पर 13 हजार पचास रुपए मासिक पर नियुक्त किया गया था.
चिकित्सा विभाग ने नहीं किया राशि का भुगतान
याचिका में कहा गया कि वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2017 को आदेश जारी कर यूटीबी के आधार पर नियुक्त नर्सिंगकर्मियों को एक जनवरी 2017 से 26 हजार पांच सौ रुपए मासिक वेतन देना तय किया. वहीं चिकित्सा विभाग ने फरवरी 2018 से वित्त विभाग के आदेश को नर्सिंग कर्मियों पर लागू किया.
ऐसे में याचिकाकर्ता के जनवरी, 2017 से एक फरवरी 2018 की अवधि के करीब एक लाख 54 हजार रुपए बकाया है. विभाग की ओर से इस राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है.जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.