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हाई कोर्ट ने दिए बीडीओ और ग्राम सचिव का वेतन रोकने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से काम लेने के बावजूद उसे कई महीनों से वेतन नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने बीडीओ, बूंदी और हिण्डौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बडोदिया के ग्राम सचिव का वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है.

Class IV employee recruitment, High Court order regarding employee recruitment
हाई कोर्ट ने दिए बीडीओ और ग्राम सचिव का वेतन रोकने के आदेश
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Published : Feb 25, 2021, 9:40 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से काम लेने के बावजूद उसे कई महीनों से वेतन नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने बीडीओ, बूंदी और हिण्डौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बडोदिया के ग्राम सचिव का वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने बीडीओ को 8 मार्च को पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रामभरोसे की याचिका पर दिए.

अदालत ने कहा है कि जब तक ग्राम पंचायत में बजट उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक बीडीओ और ग्राम सचिव को वेतन जारी नहीं किया जाए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अदालत की अनुमति के बिना बीडीओ और ग्राम सचिव का वेतन शुरू नहीं किया जाए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर लगाया गया था. पंचायत में काम करने के बावजूद पिछले कुछ माह से उसे वेतन नहीं दिया जा रहा है.

पढ़ें- जयपुर बम ब्लास्ट मामला: आरोपी शाहबाज हुसैन को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत

वहीं अदालत के सामने आया कि याचिकाकर्ता से अभी भी काम लिया जा रहा है, लेकिन उसे वेतन नहीं मिल रहा है. दूसरी ओर विभाग की ओर से कहा गया कि ग्राम पंचायत के पास जब बजट उपलब्ध होता, तब याचिकाकर्ता को वेतन दे दिया जाएगा. इस पर अदालत ने बीडीओ और ग्राम सचिव का वेतन रोकने के आदेश देते हुए बीडीओ को पेश होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से काम लेने के बावजूद उसे कई महीनों से वेतन नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने बीडीओ, बूंदी और हिण्डौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बडोदिया के ग्राम सचिव का वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने बीडीओ को 8 मार्च को पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रामभरोसे की याचिका पर दिए.

अदालत ने कहा है कि जब तक ग्राम पंचायत में बजट उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक बीडीओ और ग्राम सचिव को वेतन जारी नहीं किया जाए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अदालत की अनुमति के बिना बीडीओ और ग्राम सचिव का वेतन शुरू नहीं किया जाए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर लगाया गया था. पंचायत में काम करने के बावजूद पिछले कुछ माह से उसे वेतन नहीं दिया जा रहा है.

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वहीं अदालत के सामने आया कि याचिकाकर्ता से अभी भी काम लिया जा रहा है, लेकिन उसे वेतन नहीं मिल रहा है. दूसरी ओर विभाग की ओर से कहा गया कि ग्राम पंचायत के पास जब बजट उपलब्ध होता, तब याचिकाकर्ता को वेतन दे दिया जाएगा. इस पर अदालत ने बीडीओ और ग्राम सचिव का वेतन रोकने के आदेश देते हुए बीडीओ को पेश होने के आदेश दिए हैं.

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