जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदालती आदेश के बावजूद पेंशन परिलाभ नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 5 अगस्त तक आदेश की पालना करने को कहा है. पालना नहीं होने पर अदालत ने रोडवेज एमडी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश त्रिलोक चंद जैन और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाओं में कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2017 में रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए थे. पेंशन परिलाभ नहीं मिलने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 जुलाई, 2018 को आदेश जारी कर 6 माह में याचिकाकर्ता को भुगतान करने के आदेश दिए थे. लेकिन तय समय में रोडवेज की ओर से पेंशन परिलाभ का भुगतान नहीं किया गया.
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इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 5 अगस्त तक आदेश की पालना नहीं होने पर रोडवेज एमडी को पेश होने के आदेश दिए हैं.