ETV Bharat / city

आदेश की पालना करो वरना रोडवेज एमडी हो हाजिर- राजस्थान हाईकोर्ट

रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदालती आदेश के बावजूद पेंशन परिलाभ नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 5 अगस्त तक आदेश की पालना करने को कहा है और पालना नहीं होने पर रोडवेज एमडी को पेश होने के आदेश दिए हैं.

author img

By

Published : Jul 28, 2020, 7:59 PM IST

राजस्थान हाइकोर्ट,  जयपुर की खबर,  Rajasthan high court,  jaipur news,  rajasthan news, etvbharat news,  highcourt order
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदालती आदेश के बावजूद पेंशन परिलाभ नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 5 अगस्त तक आदेश की पालना करने को कहा है. पालना नहीं होने पर अदालत ने रोडवेज एमडी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश त्रिलोक चंद जैन और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2017 में रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए थे. पेंशन परिलाभ नहीं मिलने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 जुलाई, 2018 को आदेश जारी कर 6 माह में याचिकाकर्ता को भुगतान करने के आदेश दिए थे. लेकिन तय समय में रोडवेज की ओर से पेंशन परिलाभ का भुगतान नहीं किया गया.

पढ़ेंः जयपुर: विराटनगर में 7 साल से फरार चल रहा शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे

इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 5 अगस्त तक आदेश की पालना नहीं होने पर रोडवेज एमडी को पेश होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदालती आदेश के बावजूद पेंशन परिलाभ नहीं देने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 5 अगस्त तक आदेश की पालना करने को कहा है. पालना नहीं होने पर अदालत ने रोडवेज एमडी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश त्रिलोक चंद जैन और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2017 में रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए थे. पेंशन परिलाभ नहीं मिलने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 जुलाई, 2018 को आदेश जारी कर 6 माह में याचिकाकर्ता को भुगतान करने के आदेश दिए थे. लेकिन तय समय में रोडवेज की ओर से पेंशन परिलाभ का भुगतान नहीं किया गया.

पढ़ेंः जयपुर: विराटनगर में 7 साल से फरार चल रहा शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे

इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 5 अगस्त तक आदेश की पालना नहीं होने पर रोडवेज एमडी को पेश होने के आदेश दिए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.