जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने नाबालिग पीड़िता के अपहरण से जुड़े मामले में टोंक एसपी और दाता बास थानाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वे पीड़िता को 22 जुलाई को अदालत में पेश करें. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश पीड़िता के पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता के अपहरण को लेकर 30 मई को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक पीड़िता को बरामद नहीं किया है. अपहर्ता ने पीड़िता पर दबाव बनाकर पूर्व में हाईकोर्ट में सुरक्षा दिलाने की याचिका भी पेश करवा दी, जबकि नाबालिग की याचिका उसके प्राकृतिक संरक्षकों के जरिए ही पेश हो सकती है.
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आरोपी पीड़िता के साथ देह शोषण भी कर सकते हैं. ऐसे में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को बरामद कराया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एसपी और थानाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वे नाबालिग पीड़िता को 22 जुलाई को अदालत में पेश करें.