जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि फुटकर दुकानदारों को वेडिंग लाइसेंस देने के लिए बीते दो सालों में क्या कार्रवाई की गई है?
अदालत ने कहा कि वेडिंग कमेटियां गठित करने के संबंध में दो साल पहले जानकारी दी गई थी. लेकिन अब तक लाइसेंस नहीं दिए गए. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश संजय बाजार व्यापार मंडल समिति की याचिका पर दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 17 जुलाई 2019 को नगर निगम की ओर से अदालत में शपथ पत्र पेश करके जानकारी दी गई थी कि सभी 191 यूएलबी टाउन वेडिंग कमेटियां गठित कर ली गई हैं. इसके साथ ही फुटकर दुकानदारों को लाइसेंस देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं.
निगम की ओर से फिलहाल सर्वे की कार्रवाई चल रही है. सर्वे पूरा होने के बाद दुकानदारों को तय स्थान पर व्यापार करने की अनुमति के साथ लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे. अदालत ने कहा कि निगम की ओर से पेश शपथ पत्र को दो साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. ऐसे में संबंधित अधिकारी शपथ पत्र पेश कर की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करें. याचिका में संजय बाजार में लग रहे हटवाड़ा और अतिक्रमण को नहीं हटाने को चुनौती दी गई थी.