ETV Bharat / city

सरकार पर 25 हजार का हर्जाना, दोषी अफसर से वसूल कर कार्रवाई के आदेश

author img

By

Published : Oct 29, 2019, 8:01 PM IST

राज्य सरकार के एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार पर पच्चीस हजार रूपए का हर्जाना भी लगाया है. साथ ही अपील दायर करने में देरी करने वाले अफसर पर वसूली के आदेश दिए हैं.

जयपुर, appeal against order of single bench

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने एक मामले में राज्य सरकार की ओर से एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने में देरी करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने हर्जाना राशि अपील दायर करने में देरी करने वाले जिम्मेदार अफसर से वसूली के आदेश दिए हैं.

इसके साथ ही अदालत ने दोषी अफसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. बता दें कि न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: PM मोदी की सऊदी यात्रा : किंग सलमान से हुई भेंट, 12 अहम समझौते के आसार

अदालत ने कहा कि बार-बार देखने में आता है कि एकलपीठ की ओर से सरकारी वकील की उपस्थिति में फैसला दिया जाता है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध तय अवधि के बाद अपील दायर करती है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने एक मामले में राज्य सरकार की ओर से एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने में देरी करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने हर्जाना राशि अपील दायर करने में देरी करने वाले जिम्मेदार अफसर से वसूली के आदेश दिए हैं.

इसके साथ ही अदालत ने दोषी अफसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. बता दें कि न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: PM मोदी की सऊदी यात्रा : किंग सलमान से हुई भेंट, 12 अहम समझौते के आसार

अदालत ने कहा कि बार-बार देखने में आता है कि एकलपीठ की ओर से सरकारी वकील की उपस्थिति में फैसला दिया जाता है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध तय अवधि के बाद अपील दायर करती है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने एक मामले में राज्य सरकार की ओर से एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने में देरी करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने हर्जाना राशि अपील दायर करने में देरी करने वाले जिम्मेदार अफसर से वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने दोषी अफसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।Body:न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा की बार-बार देखने में आता है कि एकलपीठ की ओर से सरकारी वकील की उपस्थिति में फैसला दिया जाता है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध तय अवधि के बाद अपील दायर करती है। Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.