जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वेटनरी ऑफिसर भर्ती-2019 का 26 नवंबर 2020 को जारी (Veterinary Officer Recruitment-2019) परिणाम को रद्द कर दिया है. अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा और अकादमिक के अंकों को जोड़कर साक्षात्कार के लिए नए सिरे से परिणाम जारी करे. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश विष्णुदत्त सैनी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि आरपीएससी (राजस्थान लोक सेवा आयोग) ने वर्ष 2019 में वेटनरी ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था. जिसमें प्रावधान रखा गया था कि भर्ती में 40 फीसदी अंक लिखित परीक्षा के और 20 फीसदी अंक अकादमिक और 40 फीसदी अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट बनाएंगे. इसके बावजूद आयोग ने सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुला लिया.
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याचिका में कहा गया कि बिना अकादमिक के अंकों को जोड़े अभ्यर्थियों की साक्षात्कार के लिए छटनी करना गलत है. अकादमिक के अंको को जोड़े बिना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से अकादमिक के अंकों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और आयोग का मेघावी अभ्यर्थी का चयन करने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल करने के लिए लिखित परीक्षा और अकादमिक के अंकों को जोड़ना चाहिए.
वहीं आरपीएससी की ओर से कहा गया कि नियमानुसार लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था. इसके अलावा साक्षात्कार के बाद लिखित परीक्षा के अंक जोडकर मेरिट बनाई जाएगी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पूर्व में परिणाम (Rajasthan High Court canceled the result ) को रद्द करते हुए लिखित परीक्षा और अकादमिक के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए पुनः परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं.