ETV Bharat / city

राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती को अंतिम रूप देने पर लगाई रोक - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की चयन प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए इसे अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है.

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, Agricultural Supervisor Recruitment
author img

By

Published : Sep 26, 2019, 10:07 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की चयन प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए इसे अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अभिषेक चौधरी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती को अंतिम रूप देने पर लगाई रोक

याचिकाओं में कहा गया कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष कृषि पर्यवेक्षक के करीब 1500 पदों के लिए भर्ती निकाली. लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से उत्तर कुंजी जारी की गई. वहीं, बाद में बोर्ड ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया और कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे.

पढ़ें- उपचुनाव में RLP-BJP के बीच गठबंधन का हुआ औपचारिक एलान, जल्द होगी उम्मीदवारों की घोषणा

याचिकाओं में कहा गया कि संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर कुछ प्रश्नों को डिलीट करने और कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने के कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गए. सुनवाई के दौरान बोर्ड की ओर जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखने के आदेश देते हुए इसे अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की चयन प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए इसे अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अभिषेक चौधरी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती को अंतिम रूप देने पर लगाई रोक

याचिकाओं में कहा गया कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष कृषि पर्यवेक्षक के करीब 1500 पदों के लिए भर्ती निकाली. लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से उत्तर कुंजी जारी की गई. वहीं, बाद में बोर्ड ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया और कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे.

पढ़ें- उपचुनाव में RLP-BJP के बीच गठबंधन का हुआ औपचारिक एलान, जल्द होगी उम्मीदवारों की घोषणा

याचिकाओं में कहा गया कि संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर कुछ प्रश्नों को डिलीट करने और कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने के कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गए. सुनवाई के दौरान बोर्ड की ओर जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखने के आदेश देते हुए इसे अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है.

Intro:याचिकाकर्ता के वकील बाल किशन सैनी
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2018 की चयन प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए इसे इसे अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अभिषेक चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:याचिकाओं में कहा गया कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष कृषि पर्यवेक्षक के करीब पन्द्रह सौ पदों के लिए भर्ती निकाली। लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से उत्तर कुंजी जारी की गई। वहीं बाद में बोर्ड ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया और कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे। जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गए। सुनवाई के दौरान बोर्ड की ओर जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखने के आदेश देते हुए इसे अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है। Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.