जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की चयन प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए इसे अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अभिषेक चौधरी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाओं में कहा गया कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष कृषि पर्यवेक्षक के करीब 1500 पदों के लिए भर्ती निकाली. लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से उत्तर कुंजी जारी की गई. वहीं, बाद में बोर्ड ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया और कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे.
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याचिकाओं में कहा गया कि संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर कुछ प्रश्नों को डिलीट करने और कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने के कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गए. सुनवाई के दौरान बोर्ड की ओर जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखने के आदेश देते हुए इसे अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है.