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जयपुर डिस्कॉम में वरिष्ठता दरकिनार करने पर ऊर्जा सचिव तलब - जयपुर की खबर

जयपुर डिस्कॉम में कनिष्ठ सहायक अभियंता को अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार दिया गया था. ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में संबंधित आधिकारियों को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है.

Bypassing seniority in DISCOM, डिस्कॉम में वरिष्ठता दरकिनार
राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
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Published : Jun 6, 2020, 7:14 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डिस्कॉम में वरिष्ठता दरकिनार कर कनिष्ठ सहायक अभियंता को अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार दिए जाने पर ऊर्जा सचिव और जयपुर डिस्कॉम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रूप सिंह गुर्जर अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर डिस्कॉम में फील्ड फीडर मैनेजर के तौर पर नियुक्त हुए थे. वहीं, बाद में उन्हें सहायक अभियंता के साथ शामिल कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से जारी वर्ष 2018 की सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता 55 से लेकर 59 नंबर पर थे.

पढ़ेंः विशेष लेख : पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 168 वां स्थान

हालांकि, हाईकोर्ट ने पूर्व में पदोन्नति पर रोक लगा दी थी. वहीं, जयपुर डिस्कॉम ने अलग-अलग आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता पद का कार्यभार दे दिया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डिस्कॉम में वरिष्ठता दरकिनार कर कनिष्ठ सहायक अभियंता को अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार दिए जाने पर ऊर्जा सचिव और जयपुर डिस्कॉम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रूप सिंह गुर्जर अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर डिस्कॉम में फील्ड फीडर मैनेजर के तौर पर नियुक्त हुए थे. वहीं, बाद में उन्हें सहायक अभियंता के साथ शामिल कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से जारी वर्ष 2018 की सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता 55 से लेकर 59 नंबर पर थे.

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हालांकि, हाईकोर्ट ने पूर्व में पदोन्नति पर रोक लगा दी थी. वहीं, जयपुर डिस्कॉम ने अलग-अलग आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता पद का कार्यभार दे दिया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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