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जयपुर के निजी आवासीय बाल गृह में बच्चों के साथ लैंगिक हिंसा, बाल गृह को किया सील - Rajasthan crime News

शहर के एक निजी आवासीय बाल गृह में बच्चों के साथ लैंगिक हिंसा का मामला सामने आया है. इस मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल गृह को सील कर दिया है.

Children home in Jaipur,  Private children home in Jaipu
जयपुर में निजी बाल गृह किया सील.
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Published : Nov 10, 2021, 7:55 PM IST

Updated : Nov 10, 2021, 11:43 PM IST

जयपुर. प्रदेश में निजी आवासीय बाल गृह में बच्चों के साथ लैंगिक हिंसा की घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. जयपुर के चारदीवारी में एक निजी आवासीय बाल गृह में बच्चों के साथ लैंगिक हिंसा का मामला सामने आया है. शिकायत पर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने कार्रवाई करते हुए निजी आवासीय बाल गृह को सील कर दिया है.

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि एक निजी बाल गृह में आवासित बच्चों के साथ लंबे समय से लैंगिक हिंसा और गृह में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत सामने आई थीं. प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए बाल आयोग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया. जब कमेटी ने गृह का औचक निरीक्षण किया तो कई अनियमितताएं पाई गईं. जांच कमेटी ने पाया कि बाल गृह में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ की कमी है. जिससे बच्चों की देखरेख सही से नहीं हो पा रही है.

बाल गृह को किया सील

पढ़ें: जोधपुर: ऑडी कार से लोगों को सड़क पर रौंदने वाले कार चालक को मिली जमानत

कमेटी के सदस्यों ने बच्चों से बातचीत में पाया कि रात के समय बाहरी बच्चे भी गृह में आकर अन्य छोटे बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं. इसके साथ ना तो बाल गृह में गार्ड तैनात किया गया है, ना ही एंट्री रजिस्टर रखा गया है. ना ही स्टाफ का कोई उपस्थिति रजिस्टर है. जांच में सामने आया कि यह गृह किशोर न्याय अधिनियम के नियमों के तहत संचालित नहीं हो रहा है.

पढ़ें: शराबी मां की मारपीट से परेशान 10 साल की बच्ची रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची पुलिस थाने

जांच टीम ने बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन को मौके पर बुलाकर बाल गृह के बच्चों को दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवाया. आयोग कार्यालय में संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में फुल कमीश्न की बैठक रखी गई. इसमें जांच कमेटी की ओर से मामले की रिपोर्ट बेनीवाल को सौंप दी है. बेनीवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति को उचित विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है. साथ ही जांच कमेटी से मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है. इस कमेटी में आयोग के सदस्य डॉ शैलेंद्र पाण्डया, डॉ विजेंद्र सिंह, चंदना व्यारा, नुरारत नकवी और आयोग के अधिकारी शामिल थे.

जयपुर. प्रदेश में निजी आवासीय बाल गृह में बच्चों के साथ लैंगिक हिंसा की घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. जयपुर के चारदीवारी में एक निजी आवासीय बाल गृह में बच्चों के साथ लैंगिक हिंसा का मामला सामने आया है. शिकायत पर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने कार्रवाई करते हुए निजी आवासीय बाल गृह को सील कर दिया है.

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि एक निजी बाल गृह में आवासित बच्चों के साथ लंबे समय से लैंगिक हिंसा और गृह में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत सामने आई थीं. प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए बाल आयोग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया. जब कमेटी ने गृह का औचक निरीक्षण किया तो कई अनियमितताएं पाई गईं. जांच कमेटी ने पाया कि बाल गृह में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ की कमी है. जिससे बच्चों की देखरेख सही से नहीं हो पा रही है.

बाल गृह को किया सील

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कमेटी के सदस्यों ने बच्चों से बातचीत में पाया कि रात के समय बाहरी बच्चे भी गृह में आकर अन्य छोटे बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं. इसके साथ ना तो बाल गृह में गार्ड तैनात किया गया है, ना ही एंट्री रजिस्टर रखा गया है. ना ही स्टाफ का कोई उपस्थिति रजिस्टर है. जांच में सामने आया कि यह गृह किशोर न्याय अधिनियम के नियमों के तहत संचालित नहीं हो रहा है.

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जांच टीम ने बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन को मौके पर बुलाकर बाल गृह के बच्चों को दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवाया. आयोग कार्यालय में संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में फुल कमीश्न की बैठक रखी गई. इसमें जांच कमेटी की ओर से मामले की रिपोर्ट बेनीवाल को सौंप दी है. बेनीवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति को उचित विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है. साथ ही जांच कमेटी से मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है. इस कमेटी में आयोग के सदस्य डॉ शैलेंद्र पाण्डया, डॉ विजेंद्र सिंह, चंदना व्यारा, नुरारत नकवी और आयोग के अधिकारी शामिल थे.

Last Updated : Nov 10, 2021, 11:43 PM IST
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