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पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर द्वितीय ने युवती से दुष्कर्म (sentenced the accused of rape to 20 years) करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया है.

POCSO court,  sentenced the accused of rape to 20 years
आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा.
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Published : Aug 10, 2022, 8:25 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर द्वितीय ने युवती से दुष्कर्म करने वाले (sentenced the accused of rape to 20 years) अभियुक्त जयकिशन मीणा को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 14 सितंबर 2019 को पीड़िता कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में अभियुक्त उसे कॉलेज छोड़ने के नाम पर अपनी कार में बैठाकर ले गया. अभियुक्त कॉलेज ले जाने के बजाए पीड़िता को नींदड़ की पहाड़ी पर बने मंदिर में ले गया. यहां पार्किंग में अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना भी लगाया...पीड़िता बयान से मुकरी तो साक्ष्य के आधार पर सुनाया फैसला

इस दौरान पीड़िता का शोर सुनकर लोग एकत्रित हो गए. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर हरमाड़ा थाना पुलिस ने अभियुक्त को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता से उसके प्रेम संबंध थे. इसके अलावा घटना के दिन उसने दुष्कर्म नहीं किया, लेकिन इससे पहले दोनों के बीच आधा दर्जन से अधिक बार सहमति से संबंध बन चुके हैं. रुपए के लेनदेन के विवाद के चलते उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर द्वितीय ने युवती से दुष्कर्म करने वाले (sentenced the accused of rape to 20 years) अभियुक्त जयकिशन मीणा को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 14 सितंबर 2019 को पीड़िता कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में अभियुक्त उसे कॉलेज छोड़ने के नाम पर अपनी कार में बैठाकर ले गया. अभियुक्त कॉलेज ले जाने के बजाए पीड़िता को नींदड़ की पहाड़ी पर बने मंदिर में ले गया. यहां पार्किंग में अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया.

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इस दौरान पीड़िता का शोर सुनकर लोग एकत्रित हो गए. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर हरमाड़ा थाना पुलिस ने अभियुक्त को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता से उसके प्रेम संबंध थे. इसके अलावा घटना के दिन उसने दुष्कर्म नहीं किया, लेकिन इससे पहले दोनों के बीच आधा दर्जन से अधिक बार सहमति से संबंध बन चुके हैं. रुपए के लेनदेन के विवाद के चलते उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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