जयपुर. राज्य सरकार (Rajasthan Government) की ओर से प्रदेश में एक अक्टूबर से 31 जनवरी तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. सुनील कुमार की ओर से दायर इस याचिका पर हाईकोर्ट आगामी सप्ताह में सुनवाई करेगा.
जनहित याचिका में कहा गया है कि टोक्यो ओलंपिक और दुबई एक्सपो सहित नव साल के मौके पर दुनिया के कई देशों में आतिशबाजी हुई थी लेकिन वहां कोरोना के मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी. वहीं प्रदेश में सैकड़ों फैक्ट्री और उद्योग चल रहे हैं लेकिन उन्हें भी बंद नहीं किया गया है. पिछले दो साल से आतिशबाजी पर रोक लगाकर दिवाली मनाने से रोका जा रहा है.
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याचिका में कहा गया कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद अब प्रदेश में बीमारी काफी हद तक नियंत्रण में है. इसके अलावा सिनेमा, स्कूल और धार्मिक स्थल आदि भी खोले जा चुके हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी आतिशबाजी पर रोक नहीं लगाई गई है. ऐसे में प्रदेश में आतिशबाजी पर रोक लगाना उचित नहीं है.