जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत लेने वाले पटवारी को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 मई 2007 को सुरेन्द्र जाट ने एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने जमीन का नामांतरण दर्ज कराने और नकल लेने के लिए अभियुक्त से संपर्क किया. इस पर अभियुक्त ने दस हजार रुपए मांगे.
यह भी पढ़ें : चंद्रमा की सबसे बाहरी कक्षा में चंद्रयान-2 ने किया प्रवेश
जिसके बाद दोनों के बीच 6 हजार रुपए में सौदा तय हुआ. वहीं अभियुक्त ने उसी समय परिवादी से 2 हजार रुपए ले लिए. इसके बाद एसीबी ने 22 मई को रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को चार हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.