जयपुर. Pan Card और Aadhar Card को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो ये इनवैलिड हो जाएगा. कोरोना के चलते इस साल इन दस्तावेजों को आपस में लिंक करने की तारीख कई बार आगे बढ़ी है. वहीं इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है. ऐसे में किसी भी दिक्कत से बचने के लिए जल्द ही इन दोनों को आपस में लिंक करवा लें.
पढ़ें- पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर भरना होगा जुर्माना
ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
Pan Card को Aadhar Card से लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा.
साइट के बाईं तरफ आपको Link Aadhar का ऑप्शन मिलेगा, उसपर क्लिक करें.
इसपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल भरने का ऑप्शन खुलेगा, उसमें अपनी सारी डिटेल भर दें.
इन्हीं ऑप्शंस में पैन नंबर, आधार नंबर भरने का विकल्प होगा उसे भी भर दें.
सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड एंटर करें.
इतना करने के बाद Link Aadhar पर क्लिक करें.
क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
इसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख भी जाएगी.
ये है ऑफलाइन तरीका
अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो भी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको SMS का सहारा लेना पड़ेगा. SMS के जरिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको अपने रजस्टर्ड नंबर से UIDPAN <Aadhar Number> <Pan Number> टाइप करें और इसे 567678 या 561561 पर SMS कर दें. ऐसा करने के बाद आपको कुछ देर में पैन की आधार से जुड़ने की सूचना मैसेज के जरिए मिल जाएगी.
लिंक नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
पहले थी आखिरी तारीख 30 जून
पहले इस समयसीमा की आखिरी तारीख 30 जून 2021 थी. लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है. मिश्रा ने बताया कि 30 सितंबर तक अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.