जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव को कहा है कि स्वीकृत पदों से अधिक तैनात कॉलेज व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर भेजा जाए. इसके साथ ही अदालत ने 15 नवंबर को आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार गुप्ता व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा सचिव अदालत में पेश हुए. वहीं एएजी की ओर से कहा गया कि कॉलेज निदेशालय में कार्य अधिक होने के चलते अधिक संख्या में कॉलेज व्याख्याताओं को लगाया गया है. इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर विभाग में भेजा गया है. जिस पर मंत्री की अनुमति मिलना बाकी है. इस पर अदालत ने कहा कि जब तक स्वीकृत पदों की संख्या नहीं बढ़ती, तब तक तय संख्या से अधिक काम कर रहे व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर भेजकर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए.
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मामले के अनुसार याचिकाकर्ताओं का कोटा कॉलेज से पाली स्थित कॉलेज में तबादला कर दिया था. इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए अधिक संख्या में लगे व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर भेजने को कहा. इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में जाने पर अदालत ने सरकार की अपील को निस्तारित करते हुए शिक्षक-छात्र अनुपात का मुद्दा एकलपीठ में उठाने को कहा. एकलपीठ में मामला आने पर अदालत ने उच्च शिक्षा सचिव को पेश होने के आदेश दिए थे.