जयपुर. शहर में एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने थाने में मारपीट करने के मामले में जोबनेर थाने के थानाधिकारी फूलचंद शर्मा सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश हंसराज तंवर के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि परिवादी का बद्रीप्रसाद के परिवार से विवाद चल रहा था. पिछली 23 नवंबर को परिवादी बद्रीप्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट कराने के लिए जोबनेर थाने गया था. वहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की.
वहीं, बाद में दो पुलिसकर्मियों ने बद्रीप्रसाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर धमकाया. वहीं, शाम को थानाधिकारी के कहने पर परिवादी और उसके परिवार के लोग थाने पहुंचे. यहां थानाधिकारी सहित अन्य पुलिसर्मियों ने परिवादी और उसके घर की महिलाओं से मारपीट की और अश्लील हरकतें की. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
सामने आया जाली नोट रखने का मामला
जयपुर में जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोट रखने वाले अभियुक्त सूरजमल भाट, बंशीलाल और बलराम को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 जुलाई 2015 को निम्बाहेडा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त मोटर साईकिल से जाली नोट लेकर आ रहे हैं. पुलिस ने सूचना पर नाकांबदी कर अभियुक्तों को रास्ते में रुकवाया. पुलिस को अभियुक्तों की तलाशी में कुल 11 हजार रुपए के नकली नोट बरामद हुए. इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.