जयपुर. बड़े शहरों में लोग अपना मोबाइल बड़ा संभाल कर चलते हैं. तनिक ध्यान भटका और चोर आपके हजारों रुपए देकर खरीदे फोन को लेकर फुर्र हो जाते हैं. पहले फोन गुम होने या चोरी होने पर पुलिस गुमशुदगी का केस दर्ज करती थी. लेकिन अब जयपुर पुलिस ने मोबाइल गायब होने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज करने की बजाय एफआईआर दर्ज करेगी. इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने चारों जिलों के डीसीपी को निर्देश दिए हैं.
इससे क्या बदलेगा
पहले फोन गुम या चोरी हो जाने पर पुलिस गुमशुदगी का केस दर्ज करती थी. जिसके चलते फोन को चुराने वाले या इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती थी. अब जबकि फोन गुम होने पर पुलिस आईपीसी की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करेगी तो गायब या चोरी के फोन का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. इसलिए जो व्यक्ति सस्ते फोन के चक्कर में बिना पूछताछ के फोन खरीद लेते हैं उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है. अगर आप जिस फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो चोरी का निकला तो आप पर आईपीसी की संगीन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.
बिना बिल वाला फोन खरीदने पर हो सकती है कार्रवाई
एडिशनल डीसीपी क्राइम सुलेश चौधरी ने बताया कि जयपुर में अब मोबाइल गायब होने पर, लूटने पर या चोरी होने पर प्रत्येक थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैंय पहले जब किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी होता था या लूट लिया जाता था तो पुलिस उसे महज गुमशुदगी में दर्ज करती थी और उसका कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता था. ऐसा करने पर चोरी का मोबाइल सस्ते में खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम होगी. वहीं जो भी व्यक्ति बिना बिल के मोबाइल खरीदेगा वह कानून के दायरे में आएगा. ऐसा करने से ना केवल लोगों में जागरुकता आएगी बल्कि वो चोरी का मोबाइल खरीदने से पहले दो बार सोचेंगे. इससे मोबाइल चोरों पर भी लगाम कसने में मदद मिलेगी. आईपीसी की धाराओं में प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस भी त्वरित कार्रवाई कर सकेगी.