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निजी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सालयों से बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त - राजस्थान में कोरोना केस

राजस्थान के सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. जो कोरोना को लेकर निजी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सालयों से बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे. मुख्य सचिव निरंजन आर्य का कहना है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौर में नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की भूमिका और बढ़ गई है.

Jaipur News, मुख्य सचिव निरंजन आर्य
राजस्थान के सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त
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Published : May 10, 2021, 10:24 AM IST

जयपुर. कोविड संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर निजी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सालयों से बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करने सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसका उद्देश्य आमजन को सहज और सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने और अस्पतालों में कोविड इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग के आदेश की पालना कराना है.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिलों में विभाग की ओर से जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करवाए गए राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को निजी चिकित्सालयों में नोडल नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की भूमिका और बढ़ गई है. साथ ही उन्होंने इन परिस्थितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से सामान्य समन्वय पर्यवेक्षण और इस संवाद के साथ ही अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है.

उन्होंने कहा कि सभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए न केवल आवंटित मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय के राज्य सरकार से समन्वय और इन चिकित्सालयों का सामान्य पर्यवेक्षण ही करेंगे. साथ ही संबंधित क्षेत्र में दिनांक 10 मई तक से 24 मई तक लॉकडाउन की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराने, कोविड बचाव अनुकूल व्यवहार के बारे में जागरूकता और पालना कराने साथ अतिरिक्त चिकित्सीय सुविधाएं सृजित कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे.

नोडल अधिकारियों को यह दिए निर्देश

  1. सभी अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उपर्युक्त आदेश दिनांक 06.04.2021 के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे
  2. कॉलेज/चिकित्सालय प्रबंधन के साथ समन्वय एवं सहयोग कर प्रतिदिन यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सालय में कोविड मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की समस्या न हो तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो
  3. चिकित्सालय द्वारा गंभीर कोविड मरीज को भर्ती करने से मना नहीं किया जाए. यदि किसी अवसर पर चिकित्सालय में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण भर्ती किया जाना संभव नहीं हो तो नोडल अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय कर अन्य अस्पताल जहां बेड उपलब्ध हो भर्ती करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कॉलेजों / चिकित्सालयों में स्वयं के ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट (Air Separation Unit-ASU और Pressure Swing Absorption PSA)
  4. अधिकतम क्षमता के साथ कार्य करें. अस्पताल प्रशासन की सहायता से इनकी क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक कार्यवाही कराए
  5. सभी मेडिकल कॉलेजों/निजी चिकित्सालयों द्वारा अपने स्तर पर ऑक्सीजन कॉस्ट्रेटर मशीने प्राप्त की जाएं
  6. राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर दिनांक 10.05.2021 से 24.05.2021 तक लॉकडाउन लागू किया गया है. नोडल अधिकारी अपने-अपने मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय से संबद्ध क्षेत्र में लॉकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने में जिला प्रशासन/पुलिस का आवश्यक सहयोग करें
  7. नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र में आमजन को कोविड अनुकूल व्यवहार के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जागरूक और प्रेरित करें. इसके लिए सोशल मीडिया (Social Media) पब्लिक एड्रेस सिस्टम (Public Address System) एवं समाचार माध्यमों के उपयोग के साथ ही क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के तहत गठित कोर कमेटियों का अधिकाधिक सहयोग लिया जाए
  8. लॉकडाउन अवधि में सभी जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों/ व्यक्तियों को सभी स्रोतों से खाद्य सामग्री / फूड पैकेट का वितरण सुनिश्चत करवाएंगे. राज्य सरकार द्वारा कोविड सकमितों को इंदिरा रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया गया है. अतः कोविड मरीजों एवं अन्य जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु दानदाताओं को प्रोत्साहित कर 'इंदिरा रसोई' की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए
  9. सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करते हुए सभी पात्र नागरिकों का योजना के तहत पंजीयन सुनिश्चित करवाएंगे. मुख्यमंत्री योजना के तहत पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है.

जयपुर. कोविड संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर निजी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सालयों से बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करने सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसका उद्देश्य आमजन को सहज और सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने और अस्पतालों में कोविड इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग के आदेश की पालना कराना है.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिलों में विभाग की ओर से जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करवाए गए राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को निजी चिकित्सालयों में नोडल नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की भूमिका और बढ़ गई है. साथ ही उन्होंने इन परिस्थितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से सामान्य समन्वय पर्यवेक्षण और इस संवाद के साथ ही अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है.

उन्होंने कहा कि सभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए न केवल आवंटित मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय के राज्य सरकार से समन्वय और इन चिकित्सालयों का सामान्य पर्यवेक्षण ही करेंगे. साथ ही संबंधित क्षेत्र में दिनांक 10 मई तक से 24 मई तक लॉकडाउन की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराने, कोविड बचाव अनुकूल व्यवहार के बारे में जागरूकता और पालना कराने साथ अतिरिक्त चिकित्सीय सुविधाएं सृजित कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे.

नोडल अधिकारियों को यह दिए निर्देश

  1. सभी अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उपर्युक्त आदेश दिनांक 06.04.2021 के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे
  2. कॉलेज/चिकित्सालय प्रबंधन के साथ समन्वय एवं सहयोग कर प्रतिदिन यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सालय में कोविड मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की समस्या न हो तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो
  3. चिकित्सालय द्वारा गंभीर कोविड मरीज को भर्ती करने से मना नहीं किया जाए. यदि किसी अवसर पर चिकित्सालय में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण भर्ती किया जाना संभव नहीं हो तो नोडल अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय कर अन्य अस्पताल जहां बेड उपलब्ध हो भर्ती करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कॉलेजों / चिकित्सालयों में स्वयं के ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट (Air Separation Unit-ASU और Pressure Swing Absorption PSA)
  4. अधिकतम क्षमता के साथ कार्य करें. अस्पताल प्रशासन की सहायता से इनकी क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक कार्यवाही कराए
  5. सभी मेडिकल कॉलेजों/निजी चिकित्सालयों द्वारा अपने स्तर पर ऑक्सीजन कॉस्ट्रेटर मशीने प्राप्त की जाएं
  6. राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर दिनांक 10.05.2021 से 24.05.2021 तक लॉकडाउन लागू किया गया है. नोडल अधिकारी अपने-अपने मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय से संबद्ध क्षेत्र में लॉकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने में जिला प्रशासन/पुलिस का आवश्यक सहयोग करें
  7. नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र में आमजन को कोविड अनुकूल व्यवहार के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जागरूक और प्रेरित करें. इसके लिए सोशल मीडिया (Social Media) पब्लिक एड्रेस सिस्टम (Public Address System) एवं समाचार माध्यमों के उपयोग के साथ ही क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के तहत गठित कोर कमेटियों का अधिकाधिक सहयोग लिया जाए
  8. लॉकडाउन अवधि में सभी जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों/ व्यक्तियों को सभी स्रोतों से खाद्य सामग्री / फूड पैकेट का वितरण सुनिश्चत करवाएंगे. राज्य सरकार द्वारा कोविड सकमितों को इंदिरा रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया गया है. अतः कोविड मरीजों एवं अन्य जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु दानदाताओं को प्रोत्साहित कर 'इंदिरा रसोई' की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए
  9. सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करते हुए सभी पात्र नागरिकों का योजना के तहत पंजीयन सुनिश्चित करवाएंगे. मुख्यमंत्री योजना के तहत पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है.
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