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अब राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नगर निकाय अधिकारी करेंगे कार्रवाई

प्रदेश के गृह विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसके अनुसार अब राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नगरीय निकायों के अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे. अब प्रावधानों का उल्लंघन पर नगरीय निकायों के अधिकारी जुर्माना लगा सकेंगे.

Municipal authorities will take action, Rajasthan epidemic ordinance, नगर निकाय अधिकारी करेंगे कार्रवाई, जयपुर न्यूज
राजस्थान महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर कार्रवाई
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Published : May 22, 2020, 11:52 PM IST

जयपुर. राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जीवन से जुड़े सुरक्षा उपायों और सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है. गृह विभाग ने अब नगरीय निकायों के अधिकारियों को अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने लगाने की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है.

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गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी अब राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे. हालांकि यह साफ किया गया है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर रैंक से निम्न श्रेणी के कार्मिक यह कार्रवाई नहीं कर सकेंगे.

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नगर निकाय अधिकारी लगा सकेंगे जुर्माना

अब नगरीय निकायों के अधिकारी सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगा सकेंगे. बिना मास्क पहने हुए ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार के खिलाफ 500 रुपए, पान गुटखा और तंबाकू बेचने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकेंगे. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने की स्थिति में 100 का जुर्माना लगा सकेंगे.

जयपुर. राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जीवन से जुड़े सुरक्षा उपायों और सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है. गृह विभाग ने अब नगरीय निकायों के अधिकारियों को अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने लगाने की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है.

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गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी अब राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे. हालांकि यह साफ किया गया है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर रैंक से निम्न श्रेणी के कार्मिक यह कार्रवाई नहीं कर सकेंगे.

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नगर निकाय अधिकारी लगा सकेंगे जुर्माना

अब नगरीय निकायों के अधिकारी सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगा सकेंगे. बिना मास्क पहने हुए ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार के खिलाफ 500 रुपए, पान गुटखा और तंबाकू बेचने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकेंगे. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने की स्थिति में 100 का जुर्माना लगा सकेंगे.

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