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खान आवंटन मामला: अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी पर 4 जून को होगी सुनवाई

खान आवंटन मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी पर 4 जून को सुनवाई होगी. अदालत ने मामले की सुनवाई 4 जून तक टालते हुए अभियोजन पक्ष को बहस करने को कहा है.

खान आवंटन मामला, Mine allocation case
पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी
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Published : Jun 2, 2020, 8:29 PM IST

Updated : Jun 3, 2020, 8:51 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत खान आवंटन मामले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी पर 4 जून को सुनवाई करेगा. मंगलवार को ईडी की ओर से बचाव पक्ष के वकीलों को बहस करने के लिए कहा गया. वहीं, सरकारी वकील जितेंद्र सिंह पूनिया ने कहा कि सिंघवी की ओर से जमानत अर्जी पेश की जा चुकी है. ऐसे में अभियोजन पक्ष जमानत अर्जी पर विस्तृत बहस करेगा. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 4 जून तक टालते हुए अभियोजन पक्ष को बहस करने को कहा है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. प्रकरण में अनुसंधान पूरा हो चुका है और सह आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है. इसके अलावा वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. बता दें कि खान आवंटन मामले में सिंघवी ने सोमवार को विशेष न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जहां से अदालत ने उसे 15 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था.

पढ़ें- खान आवंटन मामले में पूर्व IAS सिंघवी ने किया सरेंडर, जमानत अर्जी पर सुनवाई कल

खान आवंटन में सिंघवी सहित अन्य हैं आरोपी

गौरतलब है कि खान घूसकांड प्रकरण में ढाई करोड़ की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर, 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी और तमन्ना बेगम सहित अन्य के खिलाफ अलग से परिवाद पेश किया था. जिस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी, 2019 को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.

पढ़ें- Exclusive: मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, 500 बसें राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं: खाचरियावास

वहीं, दूसरी ओर अदालत ने सितंबर 2019 में एसीबी केस में सिंघवी सहित अन्य को मिली जमानत को जब्त करते हुए उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. फिलहाल, एसीबी मामले में राशिद शेख और ईडी मामले में राशिद शेख के साथ ही तमन्ना बेगम वांछित चल रहे हैं, जबकि 5 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत खान आवंटन मामले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी पर 4 जून को सुनवाई करेगा. मंगलवार को ईडी की ओर से बचाव पक्ष के वकीलों को बहस करने के लिए कहा गया. वहीं, सरकारी वकील जितेंद्र सिंह पूनिया ने कहा कि सिंघवी की ओर से जमानत अर्जी पेश की जा चुकी है. ऐसे में अभियोजन पक्ष जमानत अर्जी पर विस्तृत बहस करेगा. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 4 जून तक टालते हुए अभियोजन पक्ष को बहस करने को कहा है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. प्रकरण में अनुसंधान पूरा हो चुका है और सह आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है. इसके अलावा वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. बता दें कि खान आवंटन मामले में सिंघवी ने सोमवार को विशेष न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जहां से अदालत ने उसे 15 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था.

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खान आवंटन में सिंघवी सहित अन्य हैं आरोपी

गौरतलब है कि खान घूसकांड प्रकरण में ढाई करोड़ की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर, 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी और तमन्ना बेगम सहित अन्य के खिलाफ अलग से परिवाद पेश किया था. जिस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी, 2019 को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.

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वहीं, दूसरी ओर अदालत ने सितंबर 2019 में एसीबी केस में सिंघवी सहित अन्य को मिली जमानत को जब्त करते हुए उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. फिलहाल, एसीबी मामले में राशिद शेख और ईडी मामले में राशिद शेख के साथ ही तमन्ना बेगम वांछित चल रहे हैं, जबकि 5 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

Last Updated : Jun 3, 2020, 8:51 PM IST
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