जयपुर. राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए 'सहकार किसान कल्याण योजना' के तहत उपज के बदले ऋण देने की योजना को एक जून से लागू कर दिया गया है. जिसके संबंध में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर डाॅ. जोगाराम की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें इस योजना के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई.
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डाॅ. जोगाराम ने बताया कि, इस योजना के अन्तर्गत किसानों को सस्ती दर पर ऋण देकर उनकी तात्कालिक वित्तीय अवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा. किसानों को ये ऋण 90 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे विशेष परिस्थिति में 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है. इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रुपए और अन्य किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. राज्य सरकार की तरफ से किसान कल्याण कोष से 7 प्रतिशत की दर से अनुदान सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया जाएगा.
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वहीं, सहकारी बैंक और सहकारी समिति के अधिकारियों ने बताया कि, इस योजना में अब तक 70 किसानों को 32 लाख 41 रुपए का ऋण प्रदान कर दिया गया है. इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (उत्तर) बीरबल सिंह, जयपुर सैन्ट्रल काॅपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक इन्द्रराज मीणा, सहकारी समिति जयपुर ग्रामीण और शहर के उप रजिस्ट्रार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.