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जयपुर: अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज से खुले बाजार, पुलिस ने किया कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए पाबंद

राज्य सरकार ओर से अनलॉक की गाइडलाइन जारी करने के बाद बुधवार से सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी बाजार खोले जाएंगे. बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण रूप से पालना हो इसे लेकर पुलिस ने बाजार के प्रतिनिधियों को पाबंद किया है.

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अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज से खुले बाजार
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Published : Jun 2, 2021, 6:44 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक की गाइडलाइन जारी करने के बाद बुधवार से सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी बाजार खोले जाएंगे. इस दौरान बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण रूप से पालना हो इसे लेकर पुलिस की ओर से बाजार के प्रतिनिधियों को पाबंद किया गया है. इसके साथ ही बाजारों में भीड़ इकट्ठा नाहो और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना नाहो इसके लिए लगातार पुलिस गश्त कर पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क लगाने की अपील कर रही है.

अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज से खुले बाजार

इसके साथ ही बाजार में तमाम गाइडलाइन की पालना कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी व्यापारी और व्यापार संघ के पदाधिकारियों की रहेगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बाजार खोले जाने के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई है.

पढ़ें: Rajasthan Corona Update : राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 1002 नए मामले, 65 मरीजों की मौत

उसकी सख्ती से पालना करवाई जाएगी. गाइडलाइन के तहत सुबह 6 से 11 तक बाजारों में दुकाने खुली जा सकेंगी और 11 बजे पुलिस की ओर से बाजार को बंद करवाया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस की ओर से शहर में की जा रही नाकाबंदी की व्यवस्था पूर्व की भांति ही जारी रहेगी. प्रत्येक थाने के गश्ती दल को लगातार बाजारों में गश्त करने और गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

यदि समझाइश के बावजूद भी गाइडलाइन की अवहेलना होती हुई पाई जाती है तो पुलिस की ओर से चालान काटने के साथ ही महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी दुकान पर गाइडलाइन की अवहेलना होती हुई पाई गई तो उस दुकानदार के साथ ही वहां इकट्ठा भीड़ के खिलाफ भी पुलिस की ओर से एक्शन लिया जाएगा.

जयपुर. राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक की गाइडलाइन जारी करने के बाद बुधवार से सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी बाजार खोले जाएंगे. इस दौरान बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण रूप से पालना हो इसे लेकर पुलिस की ओर से बाजार के प्रतिनिधियों को पाबंद किया गया है. इसके साथ ही बाजारों में भीड़ इकट्ठा नाहो और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना नाहो इसके लिए लगातार पुलिस गश्त कर पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क लगाने की अपील कर रही है.

अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज से खुले बाजार

इसके साथ ही बाजार में तमाम गाइडलाइन की पालना कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी व्यापारी और व्यापार संघ के पदाधिकारियों की रहेगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बाजार खोले जाने के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई है.

पढ़ें: Rajasthan Corona Update : राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 1002 नए मामले, 65 मरीजों की मौत

उसकी सख्ती से पालना करवाई जाएगी. गाइडलाइन के तहत सुबह 6 से 11 तक बाजारों में दुकाने खुली जा सकेंगी और 11 बजे पुलिस की ओर से बाजार को बंद करवाया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस की ओर से शहर में की जा रही नाकाबंदी की व्यवस्था पूर्व की भांति ही जारी रहेगी. प्रत्येक थाने के गश्ती दल को लगातार बाजारों में गश्त करने और गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

यदि समझाइश के बावजूद भी गाइडलाइन की अवहेलना होती हुई पाई जाती है तो पुलिस की ओर से चालान काटने के साथ ही महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी दुकान पर गाइडलाइन की अवहेलना होती हुई पाई गई तो उस दुकानदार के साथ ही वहां इकट्ठा भीड़ के खिलाफ भी पुलिस की ओर से एक्शन लिया जाएगा.

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