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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना - Jaipur News

जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विमल दुलारिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Rape case in Jaipur,  Jaipur News
अदालत का आदेश
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Published : Jan 22, 2021, 10:25 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विमल दुलारिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 17 वर्षीय पीड़िता अभियुक्त को पहले से जानती थी. 11 सितंबर 2018 को अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और नशीला पेय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान अभियुक्त ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. अभियुक्त ने पीड़िता के होने वाले ससुराल पक्ष के लोगों को वीडियो भेज दिया.

इसके अलावा पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है. घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने ग्रामीण एसपी को 11 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

कारगिल युद्ध में घायल सैनिक के आश्रित को नौकरी नहीं देने पर एक लाख का हर्जाना

राजस्थान हाइकोर्ट ने कारगिल युद्ध में घायल हुए सैनिक के आश्रित को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने एक महीने में सैनिक के आश्रित को नियुक्ति देने को कहा है. अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है की वह अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन रद्द करने वाले झुंझुनू के तत्कालीन कलेक्टर पर कार्रवाई करें. इसके अलावा कोर्ट ने मामले में कार्मिक सचिव की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मंदरूप सिंह की याचिका पर दिए.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विमल दुलारिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 17 वर्षीय पीड़िता अभियुक्त को पहले से जानती थी. 11 सितंबर 2018 को अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और नशीला पेय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान अभियुक्त ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. अभियुक्त ने पीड़िता के होने वाले ससुराल पक्ष के लोगों को वीडियो भेज दिया.

इसके अलावा पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है. घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने ग्रामीण एसपी को 11 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

कारगिल युद्ध में घायल सैनिक के आश्रित को नौकरी नहीं देने पर एक लाख का हर्जाना

राजस्थान हाइकोर्ट ने कारगिल युद्ध में घायल हुए सैनिक के आश्रित को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने एक महीने में सैनिक के आश्रित को नियुक्ति देने को कहा है. अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है की वह अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन रद्द करने वाले झुंझुनू के तत्कालीन कलेक्टर पर कार्रवाई करें. इसके अलावा कोर्ट ने मामले में कार्मिक सचिव की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मंदरूप सिंह की याचिका पर दिए.

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