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पॉक्सो कोर्ट फैसला : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - rape of minor

30 नवंबर 2018 को पीड़िता स्कूल गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे अपने साथ बूंदी ले गया. जहां कापरेन गांव में किराए का कमरा लेकर दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे. कोर्ट ने कहा- नाबालिग की सहमति मायने नहीं रखती.

पॉक्सो कोर्ट फैसला आजीवन कारावास
पॉक्सो कोर्ट फैसला आजीवन कारावास
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Published : Nov 15, 2021, 7:46 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलो की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई : रीट भर्ती में विवादित उत्तरों से जुडे़ मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 30 नवंबर 2018 को पीड़िता स्कूल गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे अपने साथ बूंदी ले गया. जहां कापरेन गांव में किराए का कमरा लेकर दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे. वहीं एक दिसंबर को पीड़िता के चाचा की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 दिन बाद पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलो की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 30 नवंबर 2018 को पीड़िता स्कूल गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे अपने साथ बूंदी ले गया. जहां कापरेन गांव में किराए का कमरा लेकर दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे. वहीं एक दिसंबर को पीड़िता के चाचा की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 दिन बाद पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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