जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलो की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 30 नवंबर 2018 को पीड़िता स्कूल गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे अपने साथ बूंदी ले गया. जहां कापरेन गांव में किराए का कमरा लेकर दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे. वहीं एक दिसंबर को पीड़िता के चाचा की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 दिन बाद पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.