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जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक को दो साल की सजा

जेडिए के तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक ललित कुमार को एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने रिश्वत लेने के जुर्म में दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही चालीस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

प्रवर्तन निरीक्षक को सजा खबर, enforcement inspector sentenced news
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Published : Nov 19, 2019, 8:06 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने दस हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक ललित कुमार पारीक को दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें: जयपुर: नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉ. अतुल गुप्ता को एग्रीकल्चर साइंस में मानद उपाधी से नवाजा

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि परिवादी शंकर लाल शर्मा मानसरोवर स्थित गोल्यावास में जुलाई 2006 से भवन निर्माण करवा रहा था. अभियुक्त ने मौके पर जाकर काम को रूकवाया और निर्माण तोड़ने की धमकी देकर रिश्वत मांगी. इस पर परिवादी की ओर से एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 21 जुलाई 2006 को अभियुक्त को जेडीए परिसर में दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने दस हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक ललित कुमार पारीक को दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

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वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि परिवादी शंकर लाल शर्मा मानसरोवर स्थित गोल्यावास में जुलाई 2006 से भवन निर्माण करवा रहा था. अभियुक्त ने मौके पर जाकर काम को रूकवाया और निर्माण तोड़ने की धमकी देकर रिश्वत मांगी. इस पर परिवादी की ओर से एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 21 जुलाई 2006 को अभियुक्त को जेडीए परिसर में दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष क्रम-2 ने भवन निर्माण में बांधा नहीं डालने के एवज में दस हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक ललित कुमार पारीक को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि परिवादी शंकर लाल शर्मा मानसरोवर स्थित गोल्यावास में जुलाई 2006 भवन निर्माण करवा रहा था। अभियुक्त ने मौके पर जाकर काम को रूकवाया और निर्माण तोडने की धमकी देकर रिश्वत मांगी। इस पर परिवादी की ओर से एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 21 जुलाई 2006 को अभियुक्त को जेडीए परिसर में दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया। Conclusion:
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