जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने दस हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक ललित कुमार पारीक को दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.
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वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि परिवादी शंकर लाल शर्मा मानसरोवर स्थित गोल्यावास में जुलाई 2006 से भवन निर्माण करवा रहा था. अभियुक्त ने मौके पर जाकर काम को रूकवाया और निर्माण तोड़ने की धमकी देकर रिश्वत मांगी. इस पर परिवादी की ओर से एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 21 जुलाई 2006 को अभियुक्त को जेडीए परिसर में दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था.