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जेडीए ने 8 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को किया विफल

जयपुर में सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी बसाने के मामले में कार्रवाई की. इस दौरान दस्ते से टोंक रोड के पास करीब 8 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. साथ ही निजी खातेदार के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को भी लिखा गया है.

राजस्थान हिंदी न्यूज, Jaipur Development Authority
जेडीए ने 8 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने पर की कार्रवाई
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Published : Apr 26, 2021, 7:27 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सोमवार को कार्रवाई करते हुए टोंक रोड के पास करीब 8 बीघा निजी खातेदारी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. निजी खातेदार के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को भी लिखा गया है.

कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करने पर जेडीए प्रशासन नियमित रूप से सख्त कार्रवाई कर रहा है. इस क्रम में जोन 14 के क्षेत्राधिकार में टोंक रोड के पास ग्राम वाटिका खानियों की ढाणी में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया. यहां जेडीए की अनुमति के बिना मिट्टी की सड़कें और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे. जिसे जोन 14 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से ध्वस्त किया गया.

पढ़ें- PMJDY के नाम पर 5 लाख रुपए से अधिक की ठगी, मामला दर्ज

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के कारण निजी खातेदार के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया है. संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और सहकारिता रजिस्ट्रार को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया है. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को रोका जा सके. जेडीए की इस कार्रवाई को प्रवर्तन अधिकारी जोन 14, जोन 11, प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते के सहयोग से प्रवर्तन दस्ते की ओर से संपादित किया गया.

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सोमवार को कार्रवाई करते हुए टोंक रोड के पास करीब 8 बीघा निजी खातेदारी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. निजी खातेदार के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को भी लिखा गया है.

कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करने पर जेडीए प्रशासन नियमित रूप से सख्त कार्रवाई कर रहा है. इस क्रम में जोन 14 के क्षेत्राधिकार में टोंक रोड के पास ग्राम वाटिका खानियों की ढाणी में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया. यहां जेडीए की अनुमति के बिना मिट्टी की सड़कें और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे. जिसे जोन 14 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से ध्वस्त किया गया.

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कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के कारण निजी खातेदार के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया है. संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और सहकारिता रजिस्ट्रार को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया है. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को रोका जा सके. जेडीए की इस कार्रवाई को प्रवर्तन अधिकारी जोन 14, जोन 11, प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते के सहयोग से प्रवर्तन दस्ते की ओर से संपादित किया गया.

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