जयपुर. विकास प्राधिकरण ने लीज राशि 31 दिसंबर तक एकमुश्त जमा कराने पर 100 फीसदी ब्याज में छूट के प्रावधान तय किए हैं. वहीं स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम को एकमुश्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क जमा कराने पर 10% शास्ति और 100 रूपए प्रतिदिन के विलंब शुल्क के साथ ब्याज में शत प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार की ओर से ये छूट 31 मार्च तक दी जा रही है.
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के प्रति बकाया लीज राशि 31 दिसंबर 2019 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है. लीज राशि जमा करवाने के लिए जेडीए की ओर से 19 और 20 दिसंबर को सभी जोन कार्यालय में कैंप भी लगाया जाएगा. 31 दिसंबर के बाद ये व्यवस्था खत्म होगी. इन शिविरों में बकाया लीज राशि के साथ दूसरी मदों की राशि भी जमा कराई जा सकती है. इसके बाद 1 जनवरी से लीज राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा. साथ ही बकाया राशि वसूल करने के लिए जेडीए की ओर से पीडीआर एक्ट के प्रावधानों के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं स्वायत्त शासन विभाग ने विवाह पंजीयन शुल्क को लेकर जयपुर नगर निगम को भी निर्देशित किया है. जारी आदेशों के अनुसार साल 2019-20 तक का समस्त पूर्ण बकाया एकमुश्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि 31 मार्च 2020 तक जमा कराने पर 10% शास्ति और ₹100 प्रतिदिन का विलंब शुल्क और ब्याज में शत प्रतिशत छूट देय होगी. इस अवधि के बाद से सभी शुल्क शास्ति और विलंब शुल्क नगर निगम जयपुर विवाह स्थल का पंजीयन संशोधन उपविधि-2012 के अनुरूप वसूल सकेगा.
जेडीए और नगर निगम की ओर से दी जा रही छूट के चलते आम जनता को तो राहत मिलेगी ही. साथ ही दोनों ही विभागों में बकाया चल रहे भुगतान की वसूली भी होगी.