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जयपुर: जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने 2 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से कार्रवाई करते हुए जोन 10 में करीब दो बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया. काफी समय से जेडीए को शिकायतें मिल रही थी. जिसके बाद इस मामले को लेकर नोटिस देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

JDA action in Jaipur
जेडीए ने 2 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल
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Published : Apr 21, 2021, 8:37 PM IST

जयपुर. राजधानी में विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए जोन 10 में करीब दो बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया है. काफी समय से जेडीए को अवैध कॉलोनी बसाने की शिकायतें मिल रही थी. जिसपर इस मामले में जेडीए की ओर से नोटिस देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के मुताबिक जोन-10 के क्षेत्राधिकार तहसील जमवारामगढ़ बड़ी का बास के पास नाई की थड़ी में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मोहम्मदी नगर के नाम से अवेध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनायी जा रही बाउण्ड्रीवाल, सड़के और अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को ध्वस्त किया है. जहां जोन-10 राजस्व स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया है.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा महिला की पेंशन से वसूली पर लगाई रोक, मांगा जवाब

इसके साथ ही कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करने पर अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया है.

संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा-वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही हैं. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को रोका जा सके. प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 09 और 07, प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर, गार्ड और जोन में पदस्थापित राजस्व और तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से कार्रवाई की गई है.

जयपुर. राजधानी में विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए जोन 10 में करीब दो बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया है. काफी समय से जेडीए को अवैध कॉलोनी बसाने की शिकायतें मिल रही थी. जिसपर इस मामले में जेडीए की ओर से नोटिस देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के मुताबिक जोन-10 के क्षेत्राधिकार तहसील जमवारामगढ़ बड़ी का बास के पास नाई की थड़ी में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मोहम्मदी नगर के नाम से अवेध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनायी जा रही बाउण्ड्रीवाल, सड़के और अवैध निर्माण-अतिक्रमणों को ध्वस्त किया है. जहां जोन-10 राजस्व स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया है.

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इसके साथ ही कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करने पर अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया है.

संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा-वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही हैं. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को रोका जा सके. प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 09 और 07, प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर, गार्ड और जोन में पदस्थापित राजस्व और तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से कार्रवाई की गई है.

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