जयपुर. जेडीए अपीलीय अधिकरण ने सांगानेर में हज हाऊस के निर्माण के लिए दी गई भूमि के आवंटन को रद्द करने के जेडीए के आदेश को निरस्त कर दिया है. अधिकरण ने कहा है कि लीज डीड जारी होने के छह साल बाद हज कमेटी को निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में निर्माण पूरा नहीं होने के आधार पर आवंटन को निरस्त करना उचित नहीं है. इसके अलावा आवंटन अब पट्टे में समाहित हो चुका है.
पट्टा पंजीकृत है और उसे निरस्त किए बिना आवंटन को निरस्त करने का कोई अर्थ ही नहीं है. अधिकरण ने यह आदेश हज कमेटी के अध्यक्ष की ओर से दायर अपील पर दिए. अपील में कहा गया कि जेडीए ने 16 जनवरी 2006 को सांगानेर के रामसिंहपुरा बास में हज हाऊस के लिए 12 हजार तीन सौ वर्गमीटर जमीन 99 साल की लीज पर दी थी.
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यहां निर्माण का शिलान्यास भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कर दिया था. जमीन के आवंटन को लेकर वर्ष 2006 में निचली अदालत में पेश दावा अब तक विचाराधीन है. जिसके चलते जमीन पर निर्माण नहीं हो सका. वहीं जेडीए ने 27 अगस्त 2014 को पत्र जारी कर कहा कि आवंटन की शर्तों के तहत दो साल में निर्माण पूरा नहीं होने पर भूखंड को अधिग्रहित किया जा रहा है, जिसे अपील दायर कर अधिकरण में चुनौती दी गई.