जयपुर. यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2017 में फायर शुल्क के नए आदेश जारी किए गए हैं. जिसके तहत ऊंचाई के अनुसार भवन निर्माण की अनुमति से पहले नगर निगम या नगर पालिका में फायर शुल्क जमा कराना होगा. नए प्रावधानों के अनुसार 15 मीटर ऊंचाई तक के भवनों में कोई अग्निशमन शुल्क नहीं लगेगा. वहीं 15 मीटर से ज्यादा और 40 मीटर ऊंचाई तक 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 40 मीटर से 60 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के लिए 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले भवनों के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर फायर शुल्क लगेगा.
इसके बारे में जयपुर नगर निगम फायर उपायुक्त आभा बेनीवाल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों पर फिलहाल 32 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों का सर्वे किया गया है. जयपुर में फिलहाल 800 बिल्डिंग 32 मीटर से ऊंची हैं. इनमें से करीब 400 निर्माणाधीन है. जिनका फायर शुल्क जमा होना है. इसके बाद 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों को भी चिन्हित कर फायर शुल्क की वसूली की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सर्वे कराने के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे.
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बता दें कि जयपुर सहित प्रदेश के 17 शहरों में यह नियम लागू किया गया है. इस आदेश के अनुसार अब 60 मीटर से ज्यादा कितनी भी ऊंचाई तक के भवन बनाने की अनुमति दी जा सकेगी. लेकिन इसके लिए भी पहले अग्निशमन दल के पास 70 मीटर की एएचपीएल होना सुनिश्चित किया जाएगा.