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प्रदेश में भवनों की ऊंचाई के अनुसार लगेगा फायर शुल्क, 17 शहरों के लिए बनाए गए नए नियम

प्रदेश के तीन प्राधिकरण जयपुर, जोधपुर, अजमेर के अलावा 14 यूआईटी शहरों में बिल्डिंग की हाइट के अनुसार फायर शुल्क तय किया गया है. अब 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के भवन निर्माण पर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर फायर शुल्क लगेगा. वहीं 15 मीटर से ज्यादा और 40 मीटर से कम ऊंचाई वाली बिल्डिंगों का फायर शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है.

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Published : Sep 4, 2019, 3:51 AM IST

जयपुर. यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2017 में फायर शुल्क के नए आदेश जारी किए गए हैं. जिसके तहत ऊंचाई के अनुसार भवन निर्माण की अनुमति से पहले नगर निगम या नगर पालिका में फायर शुल्क जमा कराना होगा. नए प्रावधानों के अनुसार 15 मीटर ऊंचाई तक के भवनों में कोई अग्निशमन शुल्क नहीं लगेगा. वहीं 15 मीटर से ज्यादा और 40 मीटर ऊंचाई तक 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 40 मीटर से 60 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के लिए 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले भवनों के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर फायर शुल्क लगेगा.

प्रदेश में भवनों की ऊंचाई के अनुसार लगेगा फायर शुल्क

इसके बारे में जयपुर नगर निगम फायर उपायुक्त आभा बेनीवाल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों पर फिलहाल 32 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों का सर्वे किया गया है. जयपुर में फिलहाल 800 बिल्डिंग 32 मीटर से ऊंची हैं. इनमें से करीब 400 निर्माणाधीन है. जिनका फायर शुल्क जमा होना है. इसके बाद 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों को भी चिन्हित कर फायर शुल्क की वसूली की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सर्वे कराने के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- गणपति बप्पा ने उड़ाया राफेल से लेकर चंद्रयान-2, शोभायात्रा में दिखी झलकियां

बता दें कि जयपुर सहित प्रदेश के 17 शहरों में यह नियम लागू किया गया है. इस आदेश के अनुसार अब 60 मीटर से ज्यादा कितनी भी ऊंचाई तक के भवन बनाने की अनुमति दी जा सकेगी. लेकिन इसके लिए भी पहले अग्निशमन दल के पास 70 मीटर की एएचपीएल होना सुनिश्चित किया जाएगा.

जयपुर. यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2017 में फायर शुल्क के नए आदेश जारी किए गए हैं. जिसके तहत ऊंचाई के अनुसार भवन निर्माण की अनुमति से पहले नगर निगम या नगर पालिका में फायर शुल्क जमा कराना होगा. नए प्रावधानों के अनुसार 15 मीटर ऊंचाई तक के भवनों में कोई अग्निशमन शुल्क नहीं लगेगा. वहीं 15 मीटर से ज्यादा और 40 मीटर ऊंचाई तक 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 40 मीटर से 60 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के लिए 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले भवनों के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर फायर शुल्क लगेगा.

प्रदेश में भवनों की ऊंचाई के अनुसार लगेगा फायर शुल्क

इसके बारे में जयपुर नगर निगम फायर उपायुक्त आभा बेनीवाल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों पर फिलहाल 32 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों का सर्वे किया गया है. जयपुर में फिलहाल 800 बिल्डिंग 32 मीटर से ऊंची हैं. इनमें से करीब 400 निर्माणाधीन है. जिनका फायर शुल्क जमा होना है. इसके बाद 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों को भी चिन्हित कर फायर शुल्क की वसूली की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सर्वे कराने के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे.

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बता दें कि जयपुर सहित प्रदेश के 17 शहरों में यह नियम लागू किया गया है. इस आदेश के अनुसार अब 60 मीटर से ज्यादा कितनी भी ऊंचाई तक के भवन बनाने की अनुमति दी जा सकेगी. लेकिन इसके लिए भी पहले अग्निशमन दल के पास 70 मीटर की एएचपीएल होना सुनिश्चित किया जाएगा.

Intro:जयपुर - प्रदेश के तीन प्राधिकरण जयपुर, जोधपुर, अजमेर के अलावा 14 यूआईटी शहरों में बिल्डिंग की हाइट के अनुसार फायर शुल्क तय किया गया है। अब 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के भवन निर्माण पर ₹200 प्रति वर्ग मीटर फायर शुल्क लगेगा। जबकि 15 मीटर से ज्यादा और 40 मीटर से कम ऊंचाई वाली बिल्डिंगों का फायर शुल्क ₹100 प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है।


Body:यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2017 में किए फायर शुल्क के हाल ही में नए आदेश जारी किए गए। जिसके तहत ऊंचाई के अनुसार भवन निर्माण की अनुमति से पहले नगर निगम या नगर पालिका में फायर शुल्क जमा कराना होगा। नए प्रावधानों के अनुसार 15 मीटर ऊंचाई तक के भवनों में कोई अग्निशमन शुल्क नहीं लगेगा। 15 मीटर से ज्यादा और 40 मीटर ऊंचाई तक ₹100 प्रति वर्ग मीटर, 40 मीटर से 60 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के लिए ₹150 प्रति वर्ग मीटर, और 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले भवनों के लिए ₹200 प्रति वर्ग मीटर फायर शुल्क लगेगा। इस संबंध में जयपुर नगर निगम फायर उपायुक्त आभा बेनीवाल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों पर फिलहाल 32 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों का सर्वे किया गया। जयपुर में फिलहाल 800 बिल्डिंग 32 मीटर से ऊंची हैं। इनमें से करीब 400 निर्माणाधीन है। जिनका फायर शुल्क जमा होना है। इसके बाद 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों को भी चिन्हित कर फायर शुल्क की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सर्वे कराने के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे।
बाईट - आभा बेनीवाल, फायर उपायुक्त


Conclusion:जयपुर सहित प्रदेश के 17 शहरों में ये नियम लागू किया गया है। इस आदेश के अनुसार अब 60 मीटर से ज्यादा कितनी भी ऊंचाई तक के भवन बनाने की अनुमति दी जा सकेगी। लेकिन इसके लिए भी पहले अग्निशमन दल के पास 70 मीटर की एएचपीएल होना सुनिश्चित किया जाएगा।
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