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विधायकों से कभी भी खाली करवाए जा सकेंगे आवास, नए नियम जारी

प्रदेश में विधायकों को आवंटित सरकारी आवास अब कभी भी खाली करवाए जा सकेंगे. इसके लिए निवास सुविधा संशोधन नियम 2020 जारी किए गए हैं.

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विधायकों से कभी भी खाली करवाए जा सकेंगे आवास
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Published : Jul 8, 2020, 10:44 AM IST

जयपुर. प्रदेश में विधायकों को आवंटित सरकारी आवास अब कभी भी खाली करवाए जा सकेंगे. राजस्थान विधानसभा सदस्यों के लिए निवास सुविधा संशोधन नियम 2020 जारी किए गए हैं. इसके तहत विधायक का आवास आवंटन लोक प्रयोजन के कारण या मरम्मत आदि के लिहाज से कभी भी निरस्त किया जा सकेगा. इसके लिए आवंटन प्राधिकारी अधिकृत होंगे.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में मृत्युभोज पर सख्ती के लिए पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी

इस प्रकार के नियम जारी करने के पीछे मकसद साफ है कि सरकार जालूपुरा और ज्योति नगर स्थित विधायकों के आवास को छोड़कर यहां मल्टी स्टोरी आवास बनाना चाहती हैं. जिसके लिए यहां विधायकों के स्वतंत्र सरकारी आवासों को खाली कराया जाना है.

यह भी पढ़ें- हरीश चौधरी का केंद्रीय मंत्री पर पलटवार, कहा- इस तरह की भाषा किसान पृष्ठभूमि की व्यक्ति का नहीं हो सकता

इस संबंध में कई महीने पहले नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन विरोध के चलते आवास खाली नहीं हुए हैं. अब वापस सरकार मल्टी स्टोरी आवास बनाने के प्रोजेक्ट पर जुट चुकी है. जिसके चलते नए नियम भी जारी किए गए हैं.

जयपुर. प्रदेश में विधायकों को आवंटित सरकारी आवास अब कभी भी खाली करवाए जा सकेंगे. राजस्थान विधानसभा सदस्यों के लिए निवास सुविधा संशोधन नियम 2020 जारी किए गए हैं. इसके तहत विधायक का आवास आवंटन लोक प्रयोजन के कारण या मरम्मत आदि के लिहाज से कभी भी निरस्त किया जा सकेगा. इसके लिए आवंटन प्राधिकारी अधिकृत होंगे.

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इस प्रकार के नियम जारी करने के पीछे मकसद साफ है कि सरकार जालूपुरा और ज्योति नगर स्थित विधायकों के आवास को छोड़कर यहां मल्टी स्टोरी आवास बनाना चाहती हैं. जिसके लिए यहां विधायकों के स्वतंत्र सरकारी आवासों को खाली कराया जाना है.

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इस संबंध में कई महीने पहले नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन विरोध के चलते आवास खाली नहीं हुए हैं. अब वापस सरकार मल्टी स्टोरी आवास बनाने के प्रोजेक्ट पर जुट चुकी है. जिसके चलते नए नियम भी जारी किए गए हैं.

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