ETV Bharat / city

काजी और पादरी की तरह हिंदू धर्मगुरुओं को भी शादी का प्रमाण पत्र देने का दिया जाए अधिकार : लाहोटी - हिंदू मैरिज एक्ट

सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने मांग की है कि जिस तरह से मुस्लिम धर्म में काजी और ईसाई धर्म में पादरी को विवाह का सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह से हिंदू धर्मगुरुओं को भी शादी का सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया जाए.

Hindu Marriage Act
राजस्थान विवाह अधिनियम
author img

By

Published : Sep 17, 2021, 8:26 PM IST

जयपुर. विधायक अशोक लाहोटी ने राजस्थान विवाह अधिनियम की चर्चा में मांग रखी कि सरकार मुस्लिम धर्म में काजी, पारसी व ईसाई धर्म में पादरी जो शादी करवाते हैं उनको विवाह का सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है तो उसी तरह हिन्दू धर्म के पंडितों को भी जो शादी करवाते है उसका सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार इस बिल में दें. दूसरे धर्मगुरुओं की तरह हिंदू धर्मगुरुओं को भी यह अधिकार मिलना चाहिए.

लाहोटी ने कहा कि इस एक्ट में मुस्लिम व ईसाई धर्मगुरुओं द्वारा दिए जा रहे शादी के सर्टिफिकेटों को जांचने, स्थगित करने व निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. यह पूर्णतया गलत है. इससे लव जिहाद की घटनाएं बढ़ेंगी और उनके द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट को निरस्त नहीं होने से लव जिहाद की घटनाओं को कानूनी मान्यता मिलेगी जो कि राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा.

विधायक अशोक लाहोटी की मांग...

लाहोटी ने बताया कि धारा 8 (1) में किए गए संशोधन के अनुसार अब राजस्थान के बाल-विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा. आज का दिन विधानसभा और राजस्थान के लिए एक काला दिन और काला अध्याय होगा.

पढ़ें : राजस्थान में अब बाल विवाह का भी हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, भाजपा ने बताया काला कानून...सदन से किया वॉकआउट

एक तरफ सेंट्रल एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट इन सबमें बाल विवाह निषेध है तथा पूरी दुनिया में बाल विवाह को एक कुरीति माना जाता है. राजस्थान पहले से ही इसके लिए बहुत बदनाम है. आज इस बिल के पास होने से बाल विवाह को कानूनी मान्यता मिल जाएगी.

जयपुर. विधायक अशोक लाहोटी ने राजस्थान विवाह अधिनियम की चर्चा में मांग रखी कि सरकार मुस्लिम धर्म में काजी, पारसी व ईसाई धर्म में पादरी जो शादी करवाते हैं उनको विवाह का सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है तो उसी तरह हिन्दू धर्म के पंडितों को भी जो शादी करवाते है उसका सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार इस बिल में दें. दूसरे धर्मगुरुओं की तरह हिंदू धर्मगुरुओं को भी यह अधिकार मिलना चाहिए.

लाहोटी ने कहा कि इस एक्ट में मुस्लिम व ईसाई धर्मगुरुओं द्वारा दिए जा रहे शादी के सर्टिफिकेटों को जांचने, स्थगित करने व निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. यह पूर्णतया गलत है. इससे लव जिहाद की घटनाएं बढ़ेंगी और उनके द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट को निरस्त नहीं होने से लव जिहाद की घटनाओं को कानूनी मान्यता मिलेगी जो कि राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा.

विधायक अशोक लाहोटी की मांग...

लाहोटी ने बताया कि धारा 8 (1) में किए गए संशोधन के अनुसार अब राजस्थान के बाल-विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा. आज का दिन विधानसभा और राजस्थान के लिए एक काला दिन और काला अध्याय होगा.

पढ़ें : राजस्थान में अब बाल विवाह का भी हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, भाजपा ने बताया काला कानून...सदन से किया वॉकआउट

एक तरफ सेंट्रल एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट इन सबमें बाल विवाह निषेध है तथा पूरी दुनिया में बाल विवाह को एक कुरीति माना जाता है. राजस्थान पहले से ही इसके लिए बहुत बदनाम है. आज इस बिल के पास होने से बाल विवाह को कानूनी मान्यता मिल जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.