जयपुर. कॉलेज शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड (GAR) का नियम हटाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है. प्रदेश के उच्च शिक्षित बेरोजगार लगातार यह मांग उठाते रहे हैं. अब इस मांग को लेकर बेरोजगार लामबंद होने लगे हैं. इसके साथ ही उन्होंने इस भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग भी रखी है.
जयपुर के जितेंद्र यादव का कहना है कि कॉलेज शिक्षा भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त अप्रासंगिक है. इसे 2018 के यूजीसी रेगुलेशन में भी हटा दिया गया है. देश में इस तरह का नियम कहीं भी नहीं है. फिर भी प्रदेश में यह नियम लागू है. उन्होंने इसे प्रदेश की निवर्तमान सरकार की असंवेदनशीलता का नतीजा बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है. उनका कहना ये कि सरकार ने इस नियम में शिथिलता देने का आश्वासन दिया है. लेकिन हम इसे खत्म कर भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
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भीलवाड़ा के डॉ. बिरदीचंद का कहना है कि इस नियम के तहत 10वीं या 12वीं में 50 फीसदी अंक, स्नातक में 50 फीसदी अंक और तीनों में एग्रिकेट 55 फीसदी अंक होना जरूरी है. यूजीसी ने इसे हटा दिया है. लेकिन राजस्थान में यह नियम अभी भी लागू है. उनकी मांग है कि इस शर्त को हटाकर नेट की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए.
राजस्थान के उच्च शिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने इस नियम में शिथिलता देने का आश्वासन दिया है. लेकिन हमारी मांग है कि शिथिलता के बजाए इस नियम को पूरी तरह हटाकर इस भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए.