जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रवक्ता को उच्च शिक्षा के लिए स्टडी लीव नहीं देने पर तकनीकी शिक्षा सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रियंका सैनी व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुनील सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग की नई उच्च शिक्षा पॉलिसी, 2020 के तहत एमटेक करने के लिए आवेदन किया.
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इस पर विभाग ने एमटेक करने की अनुमति दे दी, लेकिन स्टडी लीव यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान नहीं है. याचिका में कहा गया कि उच्च शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए आरएसआर नियमों के तहत अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं.
आरएसआर के नियम 112 में प्रावधान है कि राजकीय कर्मचारी को उच्च शिक्षा के लिए एक साल का अवकाश दिया जा सकेगा. जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढाई जा सकती है. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ताओं को स्टडी लीव नहीं दी गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.