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राजस्थान हाईकोर्ट में अब 23 अक्टूबर तक VC से होगी सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट मे अब 23 अक्टूबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी. इसी तरह अधीनस्थ अदालतों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं.

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Published : Oct 1, 2020, 7:31 PM IST

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राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अति आवश्यक मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था को 23 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. पहले यह व्यवस्था 1 अक्टूबर तक लागू की गई थी. इसी तरह अधीनस्थ अदालतों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं.

रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में केवल उसी संख्या में खंडपीठ और एकलपीठ का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य न्यायाधीश निर्देशित करेंगे. सीमित संख्या में गठित होने वाली पीठ केवल अत्यावश्यक प्रकृति के मामले ही वीसी के जरिए सुनेंगी. वहीं, मुकदमों की सुनवाई का समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक ही रहेगा. इसके अलावा रोस्टर के अनुसार मुकदमों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ही अदालत में आएंगे.

पढ़ें- SMS अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करने पर हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान

हाईकोर्ट प्रशासन ने 5 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सूचीबद्ध किए जाने वाले सामान्य मामलों की सुनवाई स्थगित करते हुए उनमें नवंबर महीने की नई तारीख दी है. हाईकोर्ट प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में अंतरिम राहत प्रभाव में है, वह अगली सुनवाई सुनिश्चित होने तक बढ़ी हुई मानी जाएगी.

दूसरी ओर अधीनस्थ अदालतों लिए लिए भी अलग से परिपत्र जारी किया गया है. इससे पूर्व प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों से सुझाव मांगे गए थे. जिला न्यायाधीशों ने 4 तरह के सुझाव दिए हैं. इसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ने 5 से 16 अक्टूबर तक किसी भी एक सुझाव को लागू करते हुए अदालत का कार्य संचालित करने को कहा है. जिला न्यायाधीश हालात की समीक्षा के आधार पर 16 अक्टूबर से पहले दूसरा विकल्प अपना सकेंगे.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अति आवश्यक मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था को 23 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. पहले यह व्यवस्था 1 अक्टूबर तक लागू की गई थी. इसी तरह अधीनस्थ अदालतों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं.

रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में केवल उसी संख्या में खंडपीठ और एकलपीठ का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य न्यायाधीश निर्देशित करेंगे. सीमित संख्या में गठित होने वाली पीठ केवल अत्यावश्यक प्रकृति के मामले ही वीसी के जरिए सुनेंगी. वहीं, मुकदमों की सुनवाई का समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक ही रहेगा. इसके अलावा रोस्टर के अनुसार मुकदमों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ही अदालत में आएंगे.

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हाईकोर्ट प्रशासन ने 5 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सूचीबद्ध किए जाने वाले सामान्य मामलों की सुनवाई स्थगित करते हुए उनमें नवंबर महीने की नई तारीख दी है. हाईकोर्ट प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में अंतरिम राहत प्रभाव में है, वह अगली सुनवाई सुनिश्चित होने तक बढ़ी हुई मानी जाएगी.

दूसरी ओर अधीनस्थ अदालतों लिए लिए भी अलग से परिपत्र जारी किया गया है. इससे पूर्व प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों से सुझाव मांगे गए थे. जिला न्यायाधीशों ने 4 तरह के सुझाव दिए हैं. इसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ने 5 से 16 अक्टूबर तक किसी भी एक सुझाव को लागू करते हुए अदालत का कार्य संचालित करने को कहा है. जिला न्यायाधीश हालात की समीक्षा के आधार पर 16 अक्टूबर से पहले दूसरा विकल्प अपना सकेंगे.

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