नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) बुधवार राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ रेप के मामले (Rohit Joshi Rape Case) में दिल्ली में दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करेगा. जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच सुनवाई करेगी. बता दें कि पीड़ित युवती ने रोहिश जोशी के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज कराई थी. FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जयपुर में डेरा डाल दिया था. दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस चस्पा तक रोहित जोशी को 18 मई को पेश होने को कहा था. लेकिन रोहित जोशी पेश नहीं हुए.
रोहित जोशी ने याचिका में कहा है कि उसकी युवती से फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी. वे इस दौरान लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे. याचिका में कहा गया है कि रोहित जोशी ने युवती से सहमति से संबंध बनाए थे. लेकिन युवती ने रोहित पर अपनी पत्नी से तलाक देने का दबाव बनाया जा रहा था. युवती ने फरवरी में नोटरी से हलफनामा के जरिये लिव इन में रहने का दबाव बनाया था. याचिका में कहा गया है कि रोहित जोशी ने युवती को महंगे-महंगे गिफ्ट भी दिए थे.
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बता दें कि युवती राजस्थान की है. लेकिन रोहित जोशी के मंत्री पुत्र होने की वजह से उसे राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं रहा और उसने दिल्ली में आकर पुलिस के यहां FIR दर्ज कराई थी. युवती ने दिल्ली में दर्ज FIR में कहा है कि रोहित ने शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब वो रोहित की हरकतों का विरोध करती थी तो वो युवती के साथ मारपीट करता था. युवती ने रोहित जोशी पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं. युवती ने रोहित जोशी पर अपने पिता की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है.