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CBI जांच को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा आदेश, लेनी होगी अनुमति

राज्य सरकार से सोमवार को CBI जांच को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत सीबीआई जांच एजेंसी को अब पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.

Gehlot government order news, CBI investigation in Rajasthan
CBI जांच को लेकर बड़ी खबर
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Published : Jul 20, 2020, 6:45 PM IST

Updated : Jul 20, 2020, 7:12 PM IST

जयपुर. एक ओर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बागी विधायकों में टकराव जारी है. मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थितियां बन गई है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर अब राज्य सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं.

Gehlot government order news, CBI investigation in Rajasthan
गृह विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश

नए आदेशों के अनुसार अब सीबीआई सीधे किसी केस की जांच नहीं कर सकेगी, अगर सीबीआई को किसी मामले की जांच करनी होगी तो इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से सोमवार को ही अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसमें परिस्थिति के अनुसार ही राज्य सरकार किसी केस पर सहमति देगी.

राजस्थान सरकार ने पहले दी गई सभी सामान्य समितियों को रद्द कर दिया गया है. हालांकि विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों में अभी सहमति बनी रहेगी. ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बंगाल जैसे हालात राजस्थान में भी केंद्र और राज्य सरकार में टकराव के बन गए हैं.

पढ़ें- कांग्रेस के आरोप पर सचिन पायलट का पलटवार, कहा- सभी आरोप निराधार

CBI पहुंची थी जयपुर

बता दें कि सोमवार को चूरू के राजगढ़ के एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई की मौत के मामले की जांच के लिए सीबीआई टीम कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया से पूछताछ के लिए जयपुर पहुंची थी. इस मामले को उसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है.

जयपुर. एक ओर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बागी विधायकों में टकराव जारी है. मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थितियां बन गई है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर अब राज्य सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं.

Gehlot government order news, CBI investigation in Rajasthan
गृह विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश

नए आदेशों के अनुसार अब सीबीआई सीधे किसी केस की जांच नहीं कर सकेगी, अगर सीबीआई को किसी मामले की जांच करनी होगी तो इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से सोमवार को ही अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसमें परिस्थिति के अनुसार ही राज्य सरकार किसी केस पर सहमति देगी.

राजस्थान सरकार ने पहले दी गई सभी सामान्य समितियों को रद्द कर दिया गया है. हालांकि विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों में अभी सहमति बनी रहेगी. ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बंगाल जैसे हालात राजस्थान में भी केंद्र और राज्य सरकार में टकराव के बन गए हैं.

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CBI पहुंची थी जयपुर

बता दें कि सोमवार को चूरू के राजगढ़ के एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई की मौत के मामले की जांच के लिए सीबीआई टीम कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया से पूछताछ के लिए जयपुर पहुंची थी. इस मामले को उसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है.

Last Updated : Jul 20, 2020, 7:12 PM IST
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