जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम आवास पर (Gehlot Cabinet Meeting) अहम बैठक हुई. इस बैठक में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद के लिए योग्यता निर्धारण में सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन (सी. पी. एड) के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डी. पी. एड) एवं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी. पी. एड) को रखे जाने, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) के 80 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने, एचसीएम रीपा में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, प्रदेश में नवीन न्यायालय और पदों की सूची को अद्यतन करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद योग्यता में शामिल होंगेः मंत्रिमंडल में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों की भर्ती में अधिक से अधिक युवाओं को मौका देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है. राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 में संशोधन करते हुए राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (संशोधित तृतीय), 2021 के अनुसार अब शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद के लिए योग्यता निर्धारण नए निर्णय हुए हैं. इसके तहत सी. पी. एड के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डी. पी. एड) एवं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी. पी. एड) को रखे जाने पर निर्णय हुआ है. बता दें कि राजस्थान में सीपीएड वर्तमान में प्रचलन में नहीं है. सी. पी. एड के स्थान पर कक्षा 12वीं के बाद डी. पी. एड कोर्स संचालित है. शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद पे-मेट्रिक्स लेवल-10 का है. यह 100 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जाएगा.
सूचना सहायक, सहायक प्रोग्रामर के लिए बढ़े पदोन्नति के अवसरः बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से भर्ती सूचना सहायकों, सहायक प्रोग्रामर को पदोन्नति देने के लिए अहम निर्णय लिया गया है. इसमें अब एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 20 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती और 80 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है. अभी तक इस पद के लिए 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत ही पदोन्नति से भरा जा रहा था. इससे अनुभवी कार्मिकों को पदोन्नति मिलने के अवसर बढ़ेंगे. जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा. इसके लिए राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अनुसूची के बिंदु संख्या 4 के सेवा नियमों में संशोधन को स्वीकृति मिली है.
एचसीएम रीपा में सीनियर प्रोफेसर के पद सृजित होने से बढ़ेंगे पदोन्नति के अवसरः बैठक में हरिशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में 02 सीनियर प्रोफेसर के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है. इससे संस्थान में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे. संस्थान का प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप एवं तत्परता से संपादित हो सकेगा. इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 के विनियम 6 के खंड (पी) में सीनियर प्रोफेसर के पद को शामिल किया जा रहा है. जिसके क्रम में उक्त विनियम, 1951 में संशोधन किया है. बता दें कि एचसीएम रीपा में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की सीधी भर्ती आरपीएससी की ओर से की जाती है और पदोन्नति के लिए विनियम में कोई प्रावधान नहीं है.
जोधपुर का राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय और प्रशिक्षण केंद्र फिर सरकार को हस्तांतरितः मंत्रिमंडल बैठक में राजकीय आयुर्वेद 'अ' श्रेणी चिकित्सालय पूंजला एवं आयुर्वेद नर्स-कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र पूंजला जोधपुर को लेकर भी अहम निर्णय हुआ है. इसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से पुनः राज्य सरकार (आयुर्वेद विभाग) के अधीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया. दोनों संस्थाओं का राज्य सरकार को हस्तांतरण होने से प्रबंधन एवं संचालन प्रभावी रूप से हो सकेगा. इनमें विभागीय योजनाओं का संचालन भी सुचारू रूप से किया जा सकेगा. इससे आमजन को आयुर्वेद चिकित्सा का समुचित लाभ प्राप्त हो सकेगा.
राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम 2022 पारितः बैठक में राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम 2022 के प्रारूप को मंत्रिमंडल की ओर से अनुमोदन प्राप्त हुआ है. प्रस्तावित सेवा नियम पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद संस्कृत शिक्षा विभाग में महाविद्यालय संवर्ग के पदों पर भर्ती, पदोन्नति, वादकरण की समस्याओं का समाधान हो सकेगा. बता दें कि महाविद्यालय शाखा के प्रक्रियाधीन सेवा नियमों के अभाव में महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति और सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्णतया अवरूद्ध हो गई थी. इन समस्याओं के समाधान के लिए यूजीसी रेग्यूलेशन-2018 के मापदंडानुसार योग्यता, अनुभव आदि का निर्धारण कर नवीन सेवा नियम का प्रारूप तैयार किया गया है.
नए न्यायालयों एवं पदों की सूची होगी अपडेटः मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 की अनुसूची-1 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को (Rajasthan Cabinet Minister on Big Decision) अनुमोदित किया. यह संशोधन न्यायिक सेवा की संवर्ग संख्या से संबंधित है. संशोधन होने से नवीन न्यायालय व पद अनुसूची-1 में समाविष्ट हो जाएंगे और सूची अपडेट होगी.
चारा डिपो खोलने, पेयजल की कमी वाले जिलों में टैंकरों से आपूर्ति के निर्देशः मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के ऐसे जिले जो अकाल से प्रभावित नहीं हैं और जहां पर चारे के भाव बढे़ हैं, उनमें चारा डिपो खोलने के लिए जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है. साथ ही पेयजल की कमी वाले जिलों के लिए पूर्व में जिला कलक्टर को पानी की उपलब्धता के लिए हरसंभव उपाय करने के निर्देश दिए गए थे. मंत्रिपरिषद की बैठक में टैंकरों से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने से लेकर अन्य सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए फिर से निर्देश दिए गए. इसके लिए जिला कलक्टर्स को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है.
मनरेगा में 'हर गांव में काम' : बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 'हर गांव में काम' की सुनिश्चितता के लिए ग्रामीण विकास विभाग को (Decisions Taken for Promotions and Expansion in Medical Facilities) नियमित मॉनिटरिंग कराने के निर्देश दिए गए.
आवारा पशुओं के लिए उपसमिति गठितः मंत्रिपरिषद में शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन करने का निर्णय लिया गया. साथ ही राज्य में गौशालाओं एवं नंदी शालाओं के सुचारू संचालन एवं उनके लिए चारागाह भूमि आवंटित कराने के भी निर्देश दिए गए. वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवारा पशुओं और गौवंश के रख-रखाव से संबंधित कार्यों को शामिल करने के बारे में भी निर्णय लिया गया.