जयपुर. प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी गुरुवार से लागू हो गई है. पॉलिसी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया (Electric vehicle policy implemented in Rajasthan) है. इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 30 से 50 हजार रुपए की छूट मिलेगी. वहीं, बस खरीदने पर 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी. पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा.
प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 5 साल के लिए लागू रहेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष 24 मई को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी थी. जिसके तहत सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति दी है.
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संयुक्त परिवहन आयुक्त नानूराम चोयल के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर राज्य सरकार 2 हजार रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी. प्राइवेट दुपहिया और तिपहिया वाहनों के साथ पहली बार सरकार ने कमर्शियल तिपहिया वाहन, चौपहिया वाहनों और बसों को शामिल किया है. प्रत्येक श्रेणी की करीब एक लाख गाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. पॉलिसी के आधार पर गाड़ियों पर छूट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी. दोपहिया वाहन पर 2000 से 10000 रुपए तक, तिपहिया वाहन पर 4000 से 20,000 रुपए तक, कार-जीप पर 30 से 50000 रुपए तक और बस के लिए एक लाख से 5 लाख रुपए तक छूट मिलेगी.
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जानकारों की मानें तो हरियाणा में राजस्थान से ज्यादा छूट है. केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है. हालांकि अभी तक राजस्थान और हरियाणा में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू (Rajasthan EV Policy) किया गया है. इस पॉलिसी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाने वाले लोगों को राहत मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी.