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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का रास्ता साफ, अप्रैल तक होंगे सभी चुनाव

पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार चुनाव करवाए जाएंगे. प्रदेश के सभी पंचायतों में अप्रैल महीने में चुनाव करवाए जाएंगे

राजस्थान पंचायती राज चुनाव , Deputy Chief Minister Sachin Pilot News
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायती राज चुनाव का रास्ता साफ
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Published : Jan 24, 2020, 5:23 PM IST

जयपुर. पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के पंचायत, जिला परिषद और नगरपालिका को लेकर जारी किए गए सभी नोटिफिकेशन को वैध करार दिया है. ऐसे में अब राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार चुनाव करवाए जाएंगे. प्रदेश में नई पंचायतों के अनुरूप ही अप्रैल महीने तक चुनाव होंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायती राज चुनाव का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का का निर्णय साफ तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं और यह लोकतंत्र की जीत है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आए निर्देशों के बाद राजस्थान में जल्द ही पंचायत के चुनाव होंगे. उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार ने पंचायतों के निर्माण को लेकर और पंचायत समितियों के निर्माण को लेकर जारी किए थे, उन्हें वैध मान लिया गया है. उसी के अनुसार अब प्रदेश में चुनाव होंगे.

पढ़ें- 45 ग्राम पंचायतों में 25 महिला सरपंच, कहा- जनता के भरोसे से मनोबल और विश्वास बढ़ता है

पायलट ने कहा कि आज का निर्णय लोकतंत्र की सही मायनों में जीत है. उन्होंने दोहराया कि राजस्थान सरकार चुनाव आयोग की सहायता करने और चुनाव के लिए जरूरी सभी संसाधन मुहैया कराने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव निर्वाचन आयोग ही करवाता है.

इसी दौरान पायलट ने एक राजनीतिक कटाक्ष भी करते हुए कहा कि कुछ लोग थे जो यह उम्मीद लगा कर बैठे थे कि चुनाव अभी बहुत समय बाद होंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब उन सब बातों पर विराम लग चुका है. उन्होंने कहा कि पंचायतों के साथ ही जिन निगमों के चुनाव रुके हुए हैं उन्हें भी करवा लिया जाए.

जयपुर. पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के पंचायत, जिला परिषद और नगरपालिका को लेकर जारी किए गए सभी नोटिफिकेशन को वैध करार दिया है. ऐसे में अब राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार चुनाव करवाए जाएंगे. प्रदेश में नई पंचायतों के अनुरूप ही अप्रैल महीने तक चुनाव होंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायती राज चुनाव का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का का निर्णय साफ तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं और यह लोकतंत्र की जीत है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आए निर्देशों के बाद राजस्थान में जल्द ही पंचायत के चुनाव होंगे. उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार ने पंचायतों के निर्माण को लेकर और पंचायत समितियों के निर्माण को लेकर जारी किए थे, उन्हें वैध मान लिया गया है. उसी के अनुसार अब प्रदेश में चुनाव होंगे.

पढ़ें- 45 ग्राम पंचायतों में 25 महिला सरपंच, कहा- जनता के भरोसे से मनोबल और विश्वास बढ़ता है

पायलट ने कहा कि आज का निर्णय लोकतंत्र की सही मायनों में जीत है. उन्होंने दोहराया कि राजस्थान सरकार चुनाव आयोग की सहायता करने और चुनाव के लिए जरूरी सभी संसाधन मुहैया कराने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव निर्वाचन आयोग ही करवाता है.

इसी दौरान पायलट ने एक राजनीतिक कटाक्ष भी करते हुए कहा कि कुछ लोग थे जो यह उम्मीद लगा कर बैठे थे कि चुनाव अभी बहुत समय बाद होंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब उन सब बातों पर विराम लग चुका है. उन्होंने कहा कि पंचायतों के साथ ही जिन निगमों के चुनाव रुके हुए हैं उन्हें भी करवा लिया जाए.

Intro:सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बोले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाई राज्य सरकार के सभी पंचायतों को जारी किए नोटिफिकेशन पर अब अप्रैल तक हो जाएंगे प्रदेश में सरपंच ही नहीं प्रधान और प्रमुख के भी चुनाव वही संकेतों में बोले कई लोग चाहते थे चुनाव में देरी हो लेकिन अब उन सब बातों पर लगा विराम


Body:राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आज जारी हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार के पंचायत जिला परिषद और नगरपालिका को लेकर जारी किए गए सभी नोटिफिकेशन को वैद्य हरा दिया है ।ऐसे में अब सरकार की ओर से बनाई गई नई पंचायतों के अनुरूप ही प्रदेश में चुनाव होंगे और वह भी अप्रैल महीने तक। फैसला आने के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का का निर्णय साफ तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं और यह लोकतंत्र की जीत है ।उन्होंने कहा की आज आए निर्देशों के बाद राजस्थान में जल्द ही पंचायत के चुनाव होंगे और जो नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार ने पंचायतों के निर्माण को लेकर और पंचायत समितियों के निर्माण को लेकर जारी किए थे उन्हें वेद मान लिया गया है। उसी के अनुसार अब प्रदेश में चुनाव होंगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए आज का निर्णय लोकतंत्र की सही मायनों में जीत है । उन्होंने दोहराया कि राजस्थान सरकार चुनाव आयोग की सहायता करने को और चुनाव के लिए जरूरी सभी संसाधन मुहैया कराने के लिए तैयार है। चुनाव निर्वाचन आयोग ही करवाता है वहीं उन्होंने संकेत में और बिना नाम लिए एक राजनीतिक कटाक्ष भी करते हुए कहा कि कुछ लोग थे जो यह उम्मीद लगा कर बैठे थे कि चुनाव अभी बहुत समय बाद होंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब उन सब बातों पर विराम लग चुका है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के साथ ही जिन निगमों के चुनाव रुके हुए हैं उन्हें भी करवा लिया जाए
बाइट सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री राजस्थान


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