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जयपुर: अब डेयरी बूथ आवंटन में दिव्यांग जनों को मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण - jaipur news

राज्य सरकार ने डेयरी बूथ आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए 5 फ़ीसदी बूथ आरक्षित करने का फैसला लिया है. स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. ये आरक्षण संबंधित जिला दुग्ध संघ द्वारा डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में जारी की जाने वाली विभिन्न विज्ञप्तियों में उल्लेखित बूथों की संख्या पर लागू होगा.

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Published : Sep 19, 2020, 9:34 PM IST

जयपुर. प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए एक नया रास्ता सृजित किया है. नगरीय निकायों में जिन डेयरी बूथ का आवंटन किया जाता है, उसमें अब दिव्यांगजनों को आरक्षण दिया जा रहा है. स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.

इसके अनुसार प्रदेश के सभी नगर पालिका क्षेत्र में डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में जारी की गई नीति की निरंतरता में राज्य सरकार एतद्द्वारा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डेयरी बूथ आवंटन के प्रकरणों में दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत बूथ आरक्षित रखे जाने के प्रावधान किए गए हैं. ये आरक्षण संबंधित जिला दुग्ध संघ द्वारा डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में जारी की जाने वाली विभिन्न विज्ञप्तियों में उल्लेखित बूथों की संख्या पर लागू होगा.

ये पढ़ें: नंगी तलवार वाला बर्थ-डे सेलिब्रेशन, ऑपरेशन 'आग' को दिखाया आइना

बता दें कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 5 हजार डेयरी बूथ संचालित है. इन डेयरी बूथ संचालकों से 1000 हजार प्रति माह की दर से क्वार्टरली किराया वसूला जाता है. हालांकि इस बार कोरोना के चलते किराया वसूलने के लिए कैंप लगाने के बजाए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है. वहीं जो बूथ संचालक ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है, वो नगर निगम द्वारा जारी अनापत्ति पत्र और अंतिम भुगतान की रसीद मुख्यालय में देकर अपना ऑनलाइन बिल जनरेट करा सकते हैं. इससे भविष्य में भी उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

जयपुर. प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए एक नया रास्ता सृजित किया है. नगरीय निकायों में जिन डेयरी बूथ का आवंटन किया जाता है, उसमें अब दिव्यांगजनों को आरक्षण दिया जा रहा है. स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.

इसके अनुसार प्रदेश के सभी नगर पालिका क्षेत्र में डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में जारी की गई नीति की निरंतरता में राज्य सरकार एतद्द्वारा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डेयरी बूथ आवंटन के प्रकरणों में दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत बूथ आरक्षित रखे जाने के प्रावधान किए गए हैं. ये आरक्षण संबंधित जिला दुग्ध संघ द्वारा डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में जारी की जाने वाली विभिन्न विज्ञप्तियों में उल्लेखित बूथों की संख्या पर लागू होगा.

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बता दें कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 5 हजार डेयरी बूथ संचालित है. इन डेयरी बूथ संचालकों से 1000 हजार प्रति माह की दर से क्वार्टरली किराया वसूला जाता है. हालांकि इस बार कोरोना के चलते किराया वसूलने के लिए कैंप लगाने के बजाए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है. वहीं जो बूथ संचालक ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है, वो नगर निगम द्वारा जारी अनापत्ति पत्र और अंतिम भुगतान की रसीद मुख्यालय में देकर अपना ऑनलाइन बिल जनरेट करा सकते हैं. इससे भविष्य में भी उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

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