जयपुर. अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से अभिशंषित को लेकर बीजेपी विधायक अनिता भदेल ने विधानसभा में सवाल उठाया तो उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि अजमेर दक्षिण के विधायक कोष के अभिशंषित कार्यों को शीघ्र पूरा करवाया जाएगा. हालांकि पायलट ने अनिता भदेल के सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप ने जो सवाल मुझ से पूछा है, वो मेरे विभाग का नहीं बल्कि शांति धारीवाल के विभाग का है, लेकिन वो यूडीएच मंत्री से बात कर उनकी मांग को जल्द पूरा करेंगे.
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डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि विभाग विधायक अथवा सांसद के निर्माण कार्यों में निजी जमीन पर कार्य स्वीकृत नहीं किया जा सकता. इस कार्य को जब अजमेर विकास प्राधिकरण अपने अधीन ले लेगा, तब वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
पायलट ने कहा कि तकनीकी स्वीकृतियां तथा वित्तीय स्वीकृतियां तो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर सकता है. लेकिन अजमेर दक्षिण विधायक कोष के कार्यों में कार्यकारी एजेंसी की ओर से जो लापरवाही हुई है, उसे शीघ्र दिखवा लिया जाएगा. उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में विभाग की ओर से सभी कार्य स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन कार्यकारी एजेंसी द्वारा जो भी विलंब हुआ है, उसे तुरन्त दिखवाकर शीघ्र ही कार्य करवा लिया जाएगा.
इससे पहले विधायक अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पायलट ने विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में विधायक कोष से वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिशंषित कार्यों में से स्वीकृत अथवा प्रक्रियाधीन कार्यों एवं अस्वीकृत (निरस्त) कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखा. उन्होंने उक्त स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा. उन्होंने बताया कि अभिशंषित कार्यों की निर्धारित समयावधि में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के पूर्ण प्रयास किये गये हैं. उन्होंने बताया कि कुछ प्रकरणों में भू-स्वामित्व स्पष्ट नहीं होने तथा अपर्याप्त राशि की अनुशंषा जैसे कारणों से वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने में विलम्ब हुआ है.
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उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अजमेर के मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिसूचित शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि जो खातेदारी में दर्ज है, उसकी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत आबादी (अकृषि) प्रयोजनार्थ/ नियमन / रूपान्तरण / आवंटन का अधिकार अजमेर विकास प्राधिकरण में निहित होने से प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर बसी आबादी क्षेत्रों के उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया उपरान्त नियमन की कार्यवाही की जाती है. अवधि की गणना, प्रकरण विशेष के गुण-अवगुण पर ही निर्भर करेंगी.
उन्होंने बताया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत खातेदारी भूमि को आबादी में परिवर्तन करने के लिये खातेदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अथवा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्वतः ही भूमि के खातेदार की सुनवाई करने के बाद मास्टर प्लान के अनुसार आबादी में परिवर्तन करने का उचित आदेश जारी करने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी शहरी अभियान के दौरान स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर संबंधित भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज कर स्वीकृति से शेष रहे अभिशंषित कार्यों को नियमान्तर्गत स्वीकृत किया जा सकेगा.
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पायलट ने बताया कि विधायक अनिता भदेल की अभिशंषा पर योजना के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अत्यधिक पुरानी घनी आबादी में भी कार्य स्वीकृत किये गये हैं. उक्त स्वीकृत कार्यों में से 10 कार्य नगर निगम क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं. जहां संबंधित वार्डों में लगभग 850 परिवार रहते हैं. इसी प्रकार 28 कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं. जहां संबंधित क्षेत्र में 3000 परिवार निवास करते हैं.