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टीएसपी क्षेत्र में महिला अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर अवमानना नोटिस हुआ जारी - Latest hindi news of rajasthan

एएनएम भर्ती-2018 में अदालती आदेश के बावजूद महिला अभ्यर्थी को टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ANM Recruitment -2018, Latest hindi news of jaipur
टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी
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Published : Mar 18, 2021, 8:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में अदालती आदेश के बावजूद महिला अभ्यर्थी को टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं करने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश बिलोहा दीपिका की अवमानना याचिका पर दिए.

टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि एएनएम भर्ती में याचिकाकर्ता को दूसरी जगह विवाह करने के आधार पर टीएसपी इलाके से बाहर का अभ्यर्थी बताकर चयन से वंचित कर दिया था. जबकि याचिकाकर्ता ने टीएसपी क्षेत्र के पदों पर ही आवेदन किया था.

पढ़ें- न वसुंधरा को पसंद आया और न ही गहलोत के मन को भाया अगस्ता का रास्ता, अब नीलामी में भी नाकामी

इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 22 नवंबर 2019 को आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को टीएसपी क्षेत्र का लाभ देने के आदेश दिए थे. अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को टीएसपी इलाके का अभ्यर्थी नहीं माना जा रहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में अदालती आदेश के बावजूद महिला अभ्यर्थी को टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं करने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश बिलोहा दीपिका की अवमानना याचिका पर दिए.

टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि एएनएम भर्ती में याचिकाकर्ता को दूसरी जगह विवाह करने के आधार पर टीएसपी इलाके से बाहर का अभ्यर्थी बताकर चयन से वंचित कर दिया था. जबकि याचिकाकर्ता ने टीएसपी क्षेत्र के पदों पर ही आवेदन किया था.

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इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 22 नवंबर 2019 को आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को टीएसपी क्षेत्र का लाभ देने के आदेश दिए थे. अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को टीएसपी इलाके का अभ्यर्थी नहीं माना जा रहा है.

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